OTS के डिफॉल्टरों को राहत का एक और मौका,31 जुलाई तक जमा करें 10% छूट या ₹1000, हटेंगे डिफॉल्टर सूची से बाहर

OTS के डिफॉल्टरों को मिला एक और मौका
31 जुलाई तक जमा करें ओटीएस छूट का 10% या 1000 रूपए
दोबारा पंजीकरण की नहीं होगी जरूरत
विलंब पर पूर्व की छूट जोड़ दी जाएगी बिल में
पावर कॉरपोरेशन ने जारी किया नया आदेश
चंदौली जिले बिजली विभाग की एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के तहत पंजीकरण कराने के बावजूद किस्तें जमा न करने वाले उपभोक्ताओं को विभाग ने राहत का एक और मौका देने का निर्णय लिया है। पावर कॉरपोरेशन ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि ऐसे डिफॉल्टर उपभोक्ता अब 31 जुलाई तक अधिभार के रूप में ओटीएस छूट का 10% या ₹1000 — जो भी अधिक हो — अतिरिक्त राशि जमा कर डिफॉल्टर सूची से बाहर आ सकते हैं।

पावर कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने बताया कि बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने ओटीएस योजना में पंजीकरण तो करवा लिया था, लेकिन समय पर किस्तों का भुगतान नहीं किया। ऐसे उपभोक्ताओं को डिफॉल्टर सूची में डाल दिया गया था और उन्हें अधिक अधिभार जमा करना पड़ रहा था। अब विभाग ने निर्णय लिया है कि उन्हें दोबारा पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी, केवल निर्धारित अतिरिक्त रकम जमा कर वे इस सूची से बाहर आ सकते हैं।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई उपभोक्ता इस मौके का लाभ लेकर भी फिर से डिफॉल्ट करता है, तो उसे विलंबित भुगतान अधिभार में मिलने वाली छूट से वंचित कर दिया जाएगा। साथ ही, पूर्व में मिली छूट की राशि भी पुनः बिजली बिल में जोड़ दी जाएगी।
यह कदम उन उपभोक्ताओं के लिए राहत भरा है, जो किसी कारणवश समय पर किस्त नहीं जमा कर सके थे और अब डिफॉल्टर सूची से बाहर निकलना चाहते हैं। विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर समय पर भुगतान सुनिश्चित करें।
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