गरीब परिवारों की बेटियों की शादी कराएगी सरकार, 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता
शादी अनुदान योजना से गरीब परिवारों को मिलेगी राहत
अनुसूचित जाति, जनजाति और सामान्य वर्ग के गरीब परिवार होंगे लाभान्वित,
जानिए शादी अनुदान के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची
चंदौली जिले में सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति एवं सामान्य वर्ग के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बेटियों की शादी का बीड़ा उठाएगी। इसके लिए अनुदान योजना शुरू की गई है। योजना के तहत लाभार्थी को 20 हजार रुपये मिलेंगी। इसका लाभ लेने के लिए पात्र लाभार्थी को आनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए आवेदन करने की आयु और आय की सीमा तय की गई है। वहीं आवश्यक कागजात जमा करना भी जरूरी है।
आपको बता दें कि प्रदेश सरकार सरकार की ओर से शुरू की गई शादी अनुदान योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारना और समाज कल्याण करना है। इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति, जनजाति, और सामान्य वर्गों के गरीब परिवारों की बेटियों को मिलता है। योजना में आर्थिक सहायता के रूप में एकमुश्त धनराशि दी जाती है।
इस वित्तीय वर्ष 2024-25 समाज कल्याण विभाग की ओर से अनुसूचित जाति, जनजाति एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान योजना में धनराशि 20 हजार रुपये पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में प्रेषित किया जाएगा। शादी अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए आवेदक की आय गरीबी रेखा शहरी क्षेत्र में 56460 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 46080 रुपया प्रति वर्ष होनी चाहिए।
वहीं कन्या की उम्र 18 वर्ष एवं वर की उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। जबकि आवेदक का आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं जन्म प्रमाण पत्र (वर एवं वधू का) एवं आधार से लिंक मोबाइल नम्बर, बैंक पासबुक और शादी का कार्ड आदि अभिलेख होना आवश्यक है। सामान्य वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया जाना है। आवेदक अपना और अपनी पुत्री जिसकी शादी अनुदान के लिए आवेदन किया जा रहा है।
इस संबंध में जिला समाज कल्याण अधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार ने गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों की शादी के लिए अनुदान योजना पुनः शुरू की है। योजना में लाभार्थी को 20 हजार रुपये आर्थिक सहायता के रूप में अनुदान मिलेगा। योजना का लाभ लेने के लिए आनलाइन आवेदन करना जरूरी है। योजना के संबंध में लाभार्थी उपजिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी अथवा जिला समाज कल्याण कार्यालय से प्रत्येक कार्य दिवस में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
Tags
चंदौली जिले की खबरों को सबसे पहले पढ़ने और जानने के लिए चंदौली समाचार के टेलीग्राम से जुड़े।*






