सोशल मीडिया और 'रील' के शौकीन सिपाहियों को मिलेगी खास ट्रेनिंग, आ गया ये आदेश

सोशल मीडिया पर सख्त हुई यूपी पुलिस
नवनियुक्त आरक्षियों को दी जाएगी खास ट्रेनिंग
सोशल मीडिया नियमों की मिलेगी जानकारी
चंदौली उत्तर प्रदेश पुलिस में हाल ही में नियुक्त हुए 60,244 आरक्षियों की सोशल मीडिया पर सक्रियता और रीलों के जरिए मचाई गई हलचल अब पुलिस मुख्यालय तक पहुंच चुकी है। भर्ती के बाद प्रशिक्षण केंद्रों में पहुंचे इन नव आरक्षियों के ‘रील पुत्र-पुत्रियों’ द्वारा इंस्टाग्राम व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए जा रहे पोस्ट और वीडियो पर अब आला अफसरों ने संज्ञान लिया है।

बताते चलें कि पुलिस महानिदेशक कार्यालय से जारी पत्र के अनुसार सभी पुलिस आयुक्तों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों तथा पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि नवनियुक्त आरक्षियों को सोशल मीडिया से जुड़े विभागीय नियमों की जानकारी दी जाए तथा उनके अनुपालन को सुनिश्चित किया जाए।

पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आरक्षियों को प्रशिक्षण के दौरान परंपरागत पुलिसिंग के साथ-साथ आधुनिक तकनीक, संवाद कौशल और नागरिकों से संवेदनशील व्यवहार की भी शिक्षा दी जाएगी। इसके साथ ही सोशल मीडिया नीति परिपत्र संख्या 05/2023 दिनांक 08 फरवरी 2023—का भी पालन अनिवार्य किया जाएगा।
फिर नहीं चलेगी मनमानी
लखनऊ में उच्चाधिकारियों तक पहुंचे वीडियो और पोस्टों में नियमों की अनदेखी और विभागीय छवि को क्षति पहुंचाने वाले कई उदाहरण सामने आए हैं। इसके बाद अपर पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) अमिताभ यश ने यह निर्देश जारी किया है कि अब से प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्र में सोशल मीडिया उपयोग को लेकर विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे ताकि भविष्य में कोई भी अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो।
नीचे तक भेजा गया निर्देश
इस आदेश की प्रतिलिपि सभी जोनल एडीजी, प्रशिक्षण निदेशालय, और समस्त परिक्षेत्रीय आईजी/डीआईजी को भी भेजी गई है, ताकि सभी स्तर पर इसका पालन सुनिश्चित कराया जा सके।
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