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New Year Celebration: यूपी में 24, 25, 30 और 31 दिसंबर 2025 को रात 11 बजे तक खुली रहेंगी शराब की खुदरा दुकानें—आबकारी विभाग का आदेश

उत्तर प्रदेश आबकारी आयुक्त ने क्रिसमस और नए साल के उत्सवों को देखते हुए शराब की खुदरा बिक्री की अवधि बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. यह आदेश 24, 25, 30 और 31 दिसंबर 2025 को प्रभावी रहेगा, जिसके तहत शराब की दुकानें अब सुबह 10 बजे से लेकर रात 11 बजे तक खुली रखी जा सकेंगी. इस फैसले से त्योहारों के दौरान शराब खरीदने वालों को बड़ी राहत मिलेगी
 

उत्तर प्रदेश शराब दुकान खुलने का समय 2025

क्रिसमस न्यू ईयर शराब बिक्री अवधि बढ़ी

यूपी में शराब कब तक मिलेगी रात में

उत्तर प्रदेश में आबकारी आयुक्त कार्यालय ने आगामी विशेष पर्वों पर शराब की खुदरा बिक्री की अवधि बढ़ाने के संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. यह निर्णय दिनांक 12 दिसंबर 2025 को लिया गया है और इसका उद्देश्य क्रिसमस तथा नए वर्ष के उत्सवों के दौरान बिक्री को सुगम बनाना है. आबकारी आयुक्त आदर्श सिंह द्वारा हस्ताक्षरित इस पत्र में सभी जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी को यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है.

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विस्तारित समय का विवरण

आबकारी विभाग के आदेशानुसार, यह विस्तारित समय अवधि चार विशिष्ट तिथियों पर लागू होगी. क्रिसमस के उत्सव के लिए 24 दिसंबर 2025 और 25 दिसंबर 2025 की तारीखें शामिल हैं. वहीं, नए वर्ष के जश्न को देखते हुए 30 दिसंबर 2025 और 31 दिसंबर 2025 को भी यह आदेश प्रभावी रहेगा. सामान्यतः खुदरा दुकानें एक निश्चित समय पर बंद हो जाती हैं, लेकिन इन नामित दिनों पर शराब की बिक्री का समय बढ़ाया जाएगा.

बिक्री के नए घंटे

जारी निर्देश के अनुसार, इन विशेष पर्वों के दौरान आबकारी की खुदरा दुकानें सुबह 10:00 बजे से खुलेंगी और रात 11:00 बजे तक खुली रहेंगी. यह निर्णय शासन द्वारा 09 दिसंबर 2025 को लिए गए फैसले के आधार पर लिया गया है. आबकारी आयुक्त ने यह आदेश समस्त उप आबकारी आयुक्त, जिला आबकारी अधिकारी, पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित विभिन्न अधिकारियों को आवश्यक सूचना और अनुपालन के लिए प्रेषित किया है. इस कदम से त्योहारों के अंतिम दिनों में शराब की मांग पूरी करने में मदद मिलेगी

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