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नाबालिग लड़की को भगाकर शादी करने की कोशिश में 3 साल की जेल

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत की जा रही कार्रवाई में स्पेशल जज पॉक्सो राजेन्द्र प्रसाद  की कोर्ट ने शादी के लिए नाबालिग लड़की को भगाने के लिए आरोपी को 3 वर्ष के कठोर कारावास के साथ-साथ 15000 हजार रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
 

चकिया कोतवाली इलाके का है मामला

आरोपी प्रदुम्मन को हो गयी 3 साल की जेल

नाबालिग लड़की को भगाकर शादी करने की कोशिश
 

चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत की जा रही कार्रवाई में स्पेशल जज पॉक्सो राजेन्द्र प्रसाद  की कोर्ट ने शादी के लिए नाबालिग लड़की को भगाने के लिए आरोपी को 3 वर्ष के कठोर कारावास के साथ-साथ 15000 हजार रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

मामले में बताया जा रहा है कि  30 सितंबर 2018 को चकिया कोतवाली में दर्ज संख्या मुकदमा संख्या 209/2018 धारा 363, 366, 342, 354 आईपीसी  व 78/ पॉक्सो एक्ट थाना चकिया में पंजीकृत किया गया था । उपरोक्त आभियोग के सम्बन्ध में मॉनिटरिंग सेल, थाना चकिया के पैरोकार  हेड कांस्टेबल विजय राय अभियोजन की तरफ से  अवधेश नारायण सिंह (एडीजीसी) के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को न्यायालय में अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। 

इसके बाद कोर्ट ने आज 29 मार्च 2024 को स्पेशल जज पॉक्सो राजेन्द्र प्रसाद  की कोर्ट ने आरोपी प्रदुम्मन पुत्र राम सरन, निवासी परोरवा थाना अलीनगर चन्दौली को 3 वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया।

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