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खरौझा पंचायत भवन पर हुई बैठक, बाल श्रम रोकने तथा ग्राम पंचायत के विकास पर हुई चर्चा

वक्ताओं ने कहा कि बाल श्रम कानूनी जुर्म है। बच्चों को शिक्षा देने का अधिकार है ग्राम समितियां उनके शिक्षित करने पर बल दें।
 

बाल श्रम कानूनी जुर्म

मानव संसाधन महिला विकास संस्था

पंचायत के विकास कार्यों पर चर्चा

चंदौली जिला के शहाबगंज विकासखंड अंतर्गत खरौझा ग्राम के पंचायत भवन पर मानव संसाधन, महिला विकास संस्था तथा ह्यूमन लिबर्टी नेटवर्क के संयुक्त तत्वावधान में सोमवार को बैठक की गई। जिसमें बाल श्रम के रोकथाम तथा ग्राम पंचायत के विकास कार्यों पर चर्चा की गई।

NGO Meeting on Child Right

 इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि बाल श्रम कानूनी जुर्म है। बच्चों को शिक्षा देने का अधिकार है ग्राम समितियां उनके शिक्षित करने पर बल दें। अगर कोई बच्चा गांव में कहीं भी श्रम करता दिखाई दे तो उसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास करें। गांव के विकास योजनाओं में बाल श्रम रोकथाम के लिए बजट आवंटन का प्रावधान लागू किया जाए। बाल श्रम को रोकने के लिए बाल संरक्षण समितियों को सक्रिय बनाए जाने हेतु कार्य करने पर भी बल दिया गया। वहीं बच्चों को शत प्रतिशत शिक्षा से जोड़ने की योजना को व्यवहारिक रुप से लागू किए जाने पर भी बल दिया गया।

  बैठक में रीता देवी, धूना देवी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान अशोक कुमार, सुमन, रेनू, मक्खन, दौलती आदि लोग उपस्थित रहे। अध्यक्षता ग्राम प्रधान राजेंद्र सिंह ने संचालन रीता मौर्य ने धन्यवाद ज्ञापन जितेंद्र सिंह ने किया।

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