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ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत भोला को मिली सजा, जेल में बिताई गई अवधि के साथ लगा 1 हजार का अर्थदंड ​​​​​​​

ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी कुंवर जितेन्द्र प्रताप सिंह सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट चकिया) चंदौली ने 1 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है ।
 

चंदौली जिले में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी कुंवर जितेन्द्र प्रताप सिंह सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट चकिया) चंदौली ने 1 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है । अर्थ दण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। 


      
आपको बता दें कि दिनांक 7.10.1994 को धारा 4/25 आर्म्स एक्ट  के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त भोला पुत्र दुखरन निवासी फतेपुर थाना चकिया चंदौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 97/1994 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना चकिया में पंजीकृत किया गया था।


 पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक विपिन बिहारी यादव (पीओ) व थाना चकिया के पैरोकार आरक्षी विनय कुमार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप न्यायालय पीठासीन अधिकारी नें दोषी अभियुक्त भोला को जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त  कारावास की सजा सुनाई ।

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