अर्जी कलां गांव में भूमि विवाद, दोनों पक्षों पर एक्शन, शांति भंग में किया चालान
चकिया कोतवाली पुलिस का एक्शन
दोनों पक्षों को शांति भंग में किया चालान
CO आशुतोष त्रिपाठी ने बयान जारी कर दी सफाई
बताते चलें कि अर्जी कलां गांव में एक ही भूमि को लेकर विधवा गीता देवी तथा सुदामा अपना-अपना भूमि होने का दावा कर रहे हैं। जबकि 28 जुलाई वर्ष 2021 में तत्कालीन ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा ने विधवा गीता देवी की सास कमंडला देवी के नाम भूमि होने के कारण उस पर मालिकाना हक गीता देवी का बताते हुए फैसला दिया था। फैसले के बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट खुद मौके पर पहुंचकर सुदामा के परिवार द्वारा उक्त भूमि पर किए गए कब्जे को भी हटवाया था।
बीते सोमवार को परती पड़ी उक्त भूमि पर गीता देवी मकान बनवाने का काम लगाने गई तो सुदामा के परिवार वालों ने उसे तथा उसके दो विवाहित पुत्रियों को मारपीट कर घायल कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने घायल गीता देवी की तहरीर पर चार लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया था, वहीं दोनों पक्षों में तनाव को देखते हुए पुलिस ने कुल 7 लोगों के विरुद्ध धारा 151 के तहत चालान किया है।
इस मामले में पुलिस क्षेत्राधिकारी आशुतोष त्रिपाठी ने बयान जारी कर गांव में शांति स्थापित किए जाने की दिशा में कार्य किए जाने की बात कही है।
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