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चकिया पुलिस ने की अवैध खनन वालों पर कार्रवाई, 2 के खिलाफ लगा गैंगस्टर एक्ट

 एसपी आदित्य लांग्हे के निर्देशन में अपराध नियंत्रण पर थाना चकिया पुलिस द्वारा बड़ी कार्यवाही की गई है। अवैध बालू खनन करने वाले एक गैंग सरगना व एक गैंग के सदस्य के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई है
 

 अवैध बालू खनन करने वाले गैंग पर कसा शिकंजा

लीडर व सदस्य के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई

 चकिया पुलिस ने लिया एक्शन

चंदौली जिले के एसपी आदित्य लांग्हे के निर्देशन में अपराध नियंत्रण पर थाना चकिया पुलिस द्वारा बड़ी कार्यवाही की गई है। अवैध बालू खनन करने वाले एक गैंग सरगना व एक गैंग के सदस्य के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई है। इन अपराधियों का एक सक्रिय संगठित गिरोह है, जो अपने आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु करते है, अवैध बालू खनन का कारोबार करता है ।

बताते चलें कि पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना चकिया पर गठित टीम द्वारा अपराधियों एवं चोरी से अवैध बालू खनन करने वालो के विरूद्ध की जा रही अभिसूचना संकलन की कार्यवाही के क्रम में थाना क्षेत्र चकिया में चोरी से अवैध बालू खनन करने वाले अभियुक्तगण 1. बुल्लू पुत्र स्व0 रामअधार निवासी छित्तमपुर थाना चकिया जनपद चंदौली 2. चन्द्रभान यादव पुत्र प्यारेलाल यादव निवासी ग्राम मूसाखाड थाना चकिया जनपद चंदौली  के विरूद्ध थाना चकिया पर दिनाँक 25 अगस्त 2024 को मुकदमा अपराध संख्या 151/2024 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम,1986 का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

उपरोक्त संगठित गैंग के लीडर व गैंग सदस्यों द्वारा साथ मिलकर अपने आपराधिक कृत्यों से समाज में भय एवं आतंक का माहौल बनाकर आम जनता को आतंकित व भयभीत करने के साथ  चोरी से अवैध बालू का खनन कर अपने गिरोह को भौतिक, आर्थिक एवं दुनियाबी लाभ प्राप्त कराया जाता है। उपरोक्त गैंग के सरगना व सदस्य पर जनपद के थाना चकिया में भारतीय वन अधिनियम रेंज केस व भारतीय वन अधिनियम में अभियोग पंजीकृत हैं।

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