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सड़क दुर्घटना में घायल सियाराम यादव की मौत के बाद पुलिस की चेतावनी, दर्ज होगा मुकदमा

16 फरवरी को 70 वर्षीय सियाराम यादव निवासी ग्राम सिकन्दरपुर थाना चकिया जनपद चन्दौली की ग्राम सिकन्दरपुर के पास ही सड़क दुर्घटना में गम्भीर चोटें आ गईं थी।
 



अनावश्यक दबाव बनाने के लिए न करें सड़क जाम

सड़क जाम करने पर दर्ज होगा मुकदमा

70 वर्षीय सियाराम यादव की इलाज के दौरान हो गयी थी मौत

चंदौली जिले पुलिस ने सड़क दुर्घटना में घायल सियाराम यादव की मौत के बाद परिजनों को इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि मामले में यथोचित कार्यवाही की जा रही है। परिवार के लोग किसी बहकावे में आकर सड़क जामकर किसी भी तरह का अनावश्यक दबाव बनाने की कोशिश न करें। अगर जो भी इस तरह की हरकत में शामिल पाया जाएगा, पुलिस उनके खिलाफ गैर कानूनी तरीके से सड़क मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए कार्यवाही करेगी।

आपको बता दें कि 16 फरवरी को 70 वर्षीय सियाराम यादव निवासी ग्राम सिकन्दरपुर थाना चकिया जनपद चन्दौली की ग्राम सिकन्दरपुर के पास ही सड़क दुर्घटना में गम्भीर चोटें आ गईं थी। परिवारजनों के तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया था।

उसी मामले में आज दिनांक 10 मार्च 2024 को घायल व्यक्ति को इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इसके बाद मामले में पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिर भी यदि कोई समस्या हो तो सीधे संबंधित थाने से संपर्क कर पुलिस को अवगत करा सकते हैं।

मामले में कुछ असामाजिक एवं अराजकतत्वों द्वारा मृतक के परिजनों को गुमराह कर गैर कानूनी कृत्य करते हुए सड़क मार्ग अवरूद्ध किया गया है। सड़क मार्ग अवरूद्ध करवाने वालों के विरूद्ध विडियो से चिन्हित करके मुकदमा पजीकृत करते हुए सख्त कार्रवाई अपनाई जायेगी।

इसीलिए जनसामान्य से अनुरोध है कि किसी भी दशा में समस्या होने पर पुलिस प्रशासन का सहयोग ले।  चंदौली पुलिस जिले के आमजनमानस की सेवा व सुरक्षा हेतु दृढ़संकल्पित है। साथ ही सबको स्पष्ट करना है कि कानून एवं शांति व्यवस्था को प्रभावित करने अथवा प्रभावित करने की चेष्ठा रखने वाले प्रत्येक असामाजिक एवं अराजकतत्वों के विरुद्ध चन्दौली पुलिस द्वारा सदैव कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सड़क का प्रयोग आम जनता, राहगीरों, स्कूली बच्चों, एम्बुलेंस आदि द्वारा किया जाता है। सड़क रोकना गैर कानूनी और जनता के विरुद्ध आपराधिक कृत्य है। सभ्य समाज मे किसी भी दशा में ऐसे कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। सड़क रोकने या ऐसा करने के लिए उकसाने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।

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