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गलती मिली तो नप जाएंगे इलिया थाना प्रभारी और हल्का प्रभारी, मारपीट मामले में लापरवाही की जाँच शुरू

चंदौली जिले के बिशुनपुरवा में मारपीट की घटना पर मुकदमा दर्ज करने में देरी और हल्की धाराएं लगाने पर पुलिस अधीक्षक ने सख्त रुख अपनाया है। थाना प्रभारी और हल्का इंचार्ज के खिलाफ जांच के आदेश देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया है कि कर्तव्यों में लापरवाही पर कोई समझौता नहीं होगा।

 
 

बिशुनपुरवा मारपीट प्रकरण में बड़ी कार्रवाई

इलिया थाना प्रभारी की भूमिका संदिग्ध

क्षेत्राधिकारी चकिया करेंगे मामले की जाँच

दो दिनों के भीतर सौंपनी होगी रिपोर्ट

मुकदमे में बढ़ाई जाएंगी प्रभावी धाराएं

चंदौली जिले के इलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बिशुनपुरवा में हुई मारपीट की एक घटना ने अब तूल पकड़ लिया है। इस मामले में थाना स्तर पर की गई लापरवाही और मुकदमे में धाराओं के न्यूनीकरण (कमी) को पुलिस अधीक्षक चन्दौली ने अत्यंत गंभीरता से लिया है। सोशल मीडिया पर मामला वायरल होने के बाद, विभाग की छवि धूमिल होने और पीड़ित को न्याय न मिलने की आशंका को देखते हुए तत्काल प्रभाव से जाँच के आदेश दे दिए गए हैं।

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क्या है पूरा मामला?
जानकारी के अनुसार, 12 अप्रैल 2026 को बिशुनपुरवा गाँव में मारपीट की घटना हुई थी। आरोप है कि थाना इलिया पुलिस ने इस मामले में न केवल प्राथमिकी दर्ज करने में अनावश्यक विलंब किया, बल्कि दोषियों को बचाने के उद्देश्य से अपेक्षाकृत काफी 'हल्की' धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया। यह मामला जब सोशल मीडिया के माध्यम से उच्चाधिकारियों के संज्ञान में आया, तो विभाग के भीतर खलबली मच गई।

SP के निर्देशों की अवहेलना
उल्लेखनीय है कि पुलिस अधीक्षक ने पहले ही स्पष्ट निर्देश दिए थे कि मारपीट जैसे संवेदनशील मामलों में त्वरित और उचित धाराओं के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसके बावजूद इलिया थाने द्वारा की गई इस कोताही को अनुशासनहीनता और कार्य के प्रति लापरवाही माना गया है।

दो दिन में मांगी गई जाँच आख्या
पुलिस अधीक्षक ने क्षेत्राधिकारी (CO) चकिया को इस प्रकरण की जाँच सौंपी है। उन्हें थाना प्रभारी इलिया और संबंधित हल्का इंचार्ज की भूमिका की गहनता से जाँच कर 02 कार्य दिवसों के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। रिपोर्ट प्राप्त होते ही संबंधित पुलिसकर्मियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, मुकदमे में सुसंगत और कड़ी धाराएं बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि अपराधियों में कानून का भय बना रहे।

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