जिले का पहला ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टलMovie prime

बाल विवाह एक सामाजिक बुराई, सपा सांसद छोटेलाल खरवार ने की अपील

सपा सांसद खरवार ने कहा कि मानव संसाधन एवं महिला विकास संस्थान नामक सामाजिक संगठन की ओर से पहल की जा रही है। सभी लोगों को इसमें सहयोग करना चाहिए।
 

रॉबर्ट्सगंज के सांसद छोटेलाल खरवार की संगठनों से अपील

बाल विवाह रोकने में मिलकर करें पहल

लड़की की शादी 18 वर्ष और लड़के की शादी 21 वर्ष के बाद ही करें

चंदौली जिले की चकिया विधानसभा क्षेत्र के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए रॉबर्ट्सगंज के सांसद छोटेलाल खरवार ने बाल विवाह को एक गंभीर सामाजिक बुराई बताया है और इसे रोकने के लिए समाज के सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया।

सपा सांसद खरवार ने कहा कि मानव संसाधन एवं महिला विकास संस्थान नामक सामाजिक संगठन की ओर से पहल की जा रही है। सभी लोगों को इसमें सहयोग करना चाहिए। सपा सांसद चकिया में आयोजित एक शिविर में बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए यह अपील कर रहे थे। 

दोषियों के खिलाफ है सजा का प्रावधान
रॉबर्ट्सगंज के सांसद छोटेलाल खरवार ने यह भी स्पष्ट किया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह कराने या उसे स्थापित करने वाले किसी भी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। इसमें घराती, बाराती, ड्राइवर, बैंड बाजा वाले, हलवाई, पंडित और नाई जैसे सभी लोग शामिल हैं। दोषी पाए जाने पर दो वर्ष तक की सज़ा या एक लाख रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है।

इस अवसर पर, सपा महासचिव मुश्ताक अहमद खान ने सभी से लड़की की शादी 18 वर्ष और लड़के की शादी 21 वर्ष के बाद ही करने का आह्वान किया।

Tags

चंदौली जिले की खबरों को सबसे पहले पढ़ने और जानने के लिए चंदौली समाचार के टेलीग्राम से जुड़े।*