जिले का पहला ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टलMovie prime

कलयुगी बेटे की हैवानियत: मां और बहन को बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी आशुतोष को दबोचा

चंदौली के इलिया क्षेत्र के बरियारपुर गांव में पारिवारिक विवाद में एक कलयुगी युवक ने अपनी ही मां और बहन को बेरहमी से पीट दिया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
 

मां और बहन की बेरहमी से पिटाई

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

आरोपी आशुतोष कुमार सिंह गिरफ्तार

पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

बरियारपुर गांव का पारिवारिक विवाद

चंदौली जिले के इलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बरियारपुर गांव से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है। यहाँ एक घर में चल रहे पारिवारिक विवाद के दौरान एक कलयुगी युवक ने सारी हदें पार करते हुए अपनी ही सगी मां और बहन की लाठी-डंडों से बेरहमी से पिटाई कर दी। इस खौफनाक मारपीट का किसी ने चुपके से अपने मोबाइल में वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पूरे इलाके में यह घटना चर्चा का विषय बन गई है।

आरोपी आशुतोष को पुलिस ने किया गिरफ्तार
मिली जानकारी के अनुसार, बरियारपुर गांव में किसी घरेलू बात को लेकर हुए विवाद के दौरान आरोपी युवक आशुतोष कुमार सिंह अचानक हिंसक हो गया। उसने अपनी मां और सगी बहन लक्ष्मी के साथ जमकर मारपीट की। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने और मामले की गूंज पुलिस तक पहुंचने के बाद विभाग हरकत में आया। जिसके बाद पीड़िता बहन लक्ष्मी की लिखित तहरीर के आधार पर इलिया थाना पुलिस ने तुरंत तत्परता दिखाते हुए आरोपी भाई आशुतोष कुमार सिंह के खिलाफ विभिन्न सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस की ढीली कार्रवाई पर उठने लगे सवाल
इस मामले में पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के बाद शांति भंग की आशंका के तहत धारा 151 के अंतर्गत उसका चालान कर दिया। हालांकि, जैसे ही पुलिस की इस कार्रवाई की जानकारी स्थानीय लोगों को हुई, क्षेत्र में पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठने शुरू हो गए। ग्रामीणों और आम लोगों का कहना है कि जब सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ तौर पर महिलाओं के साथ इतनी गंभीर और बेरहमी से मारपीट होती दिख रही है, तो फिर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ इतनी हल्की कार्रवाई करते हुए सिर्फ 151 में चालान क्यों किया?

थानाध्यक्ष ने दी वैधानिक कार्रवाई की सफाई
इन उठते सवालों और विवादों के बीच इलिया थाने के कार्यवाहक थानाध्यक्ष रविंद्र सिंह ने पुलिस का पक्ष रखते हुए पूरे मामले पर सफाई दी है। उन्होंने बताया कि यह पूरा मामला पूरी तरह से एक घरेलू और पारिवारिक विवाद से जुड़ा हुआ है। आरोपी युवक के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है, उसमें कानूनी तौर पर सात वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है। इसी वजह से विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए आरोपी का धारा 151 के तहत चालान किया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले में कानून के मुताबिक आगे की जांच और अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई लगातार की जा रही है।

चंदौली जिले की खबरों को सबसे पहले पढ़ने और जानने के लिए चंदौली समाचार के टेलीग्राम से जुड़े।*