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जिस लाश को पाने के लिए कल गिड़गिड़ा रही थी पुलिस, आज गिनाने लगी धारा व जुर्म

चंदौली के एक चिकित्सालय में चार दिनों तक चले इलाज के बाद शनिवार को उसकी मौत हो गयी थी। उसके बाद परिजनों तथा ग्रामीणों ने चकिया-इलिया मार्ग पर पतेरी मोड़ के पास मृतक के शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया था।
 

इसे कहते हैं कानून की हनक

अब जेल जाएंगे सड़क जामकर हंगामा करने वाले

देखिए अज्ञात लोगों में किसको-किसको शिकंजे में लेती है पुलिस  

 चंदौली जिला की इलिया पुलिस ने चकिया इलिया मार्ग पर पतेरी मोड़ के पास रविवार को दिन में सरोज कुमार भारती की मौत के मामले में चक्का जाम किए जाने पर सोमवार को 11 नामजद तथा 100 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया है। रविवार को जो पुलिस मृतक के परिवार वालों के समक्ष शव को देने के लिए गिड़गिड़ाती रही, वहीं पुलिस शव का पोस्टमार्टम तथा दाह संस्कार होने के बाद मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही कर रही है। हालांकि पुलिस अभी तक नामजद 11 लोगों में मृतक के परिजनों का नाम दर्ज नहीं की है।

 बताते चलें कि इलिया थाना क्षेत्र के सीमावर्ती बिहार प्रांत के पतेरी गांव निवासी सरोज कुमार भारती 24 वर्ष का पिछले दिनों बाईक द्वारा दुर्घटना हो गया था। चंदौली के एक चिकित्सालय में चार दिनों तक चले इलाज के बाद शनिवार को उसकी मौत हो गयी थी। उसके बाद परिजनों तथा ग्रामीणों ने चकिया-इलिया मार्ग पर पतेरी मोड़ के पास मृतक के शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया था।

लोगों ने आरोप लगाया कि चंदौली एक प्राइवेट चिकित्सालय के डॉक्टर की लापरवाही के कारण घायल सरोज की मौत हो गई है। चक्का जाम कर रहे लोग अस्पताल के डॉक्टर, दुर्घटना करने वाले बाइक चालक के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किए जाने तथा उचित मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर सुबह 9:30 बजे से दिन में 1:30 बजे तक चक्का जाम किया था।

FIR For Road Jaam

इसके बाद मौके पर पहुंचे सीओ रघुराज, प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र विक्रम सिंह, चकिया, सैयदराजा, शहाबगंज कि पुलिस के समझाने के बाद भी आंदोलनकारी नहीं माने। घंटों मान मनौवल के बाद भी बात नहीं बनी और परिवार जनों के साथ ग्रामीण सड़क पर बैठे रहे। इसके बाद अंत में अपर पुलिस अधीक्षक सुखराम भारती के आने के बाद उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन देने पर स्वजन तथा ग्रामीणों ने शव पुलिस को सुपुर्द किया।

  प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि सड़क जाम करना गैर कानूनी और जनता के विरुद्ध अपराधिक कृत्य है। जिसमें 11 नामजद तथा 100 अज्ञात लोगों के विरुद्ध धारा 143, 147, 148, 149, 336, 341, 504, 506 तथा 7 सीएल एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। सड़क पर हंगामा करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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