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चकिया पुलिस ने 3 पशु तस्करों पर लगाया गैंगस्टर, दूसरे जिले के रहने वाले हैं तस्कर

चंदौली जिले के थाना चकिया पुलिस द्वारा गोवंशो की तस्करी में संलिप्त 01 अभियोग में 03 शातिर अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है।

 

गौ तस्करी के मामले में तीन अभियुक्तों पर कसा शिकंजा

3 शातिरों के खिलाफ की गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही

चकिया पुलिस ने जारी किया इनका आपराधिक इतिहास

चंदौली जिले के थाना चकिया पुलिस द्वारा गोवंशो की तस्करी में संलिप्त 01 अभियोग में 03 शातिर अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है।


बताते चलें कि डा0 अनिल कुमार पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा अपराध एवं अपराधियो के विरूद्ध अंकुश लगाने के क्रम में दिये गये निर्देश में व अनिल कुमार यादव अपर पुलिस अधीक्षक (आप0) व आशुतोष क्षेत्राधिकारी चकिया के कुशल निर्देशन में अतुल कुमार प्रजापति थानाध्यक्ष चकिया जनपद चन्दौली द्वारा एवं थाना चकिया पर गठित टीम द्वारा अपराधियों एवं गो- तस्करो के विरूद्ध की जा रही अभिसूचना संकलन की कार्यवाही के क्रम में थानाध्यक्ष अतुल कुमार प्रजापति द्वारा थाना क्षेत्र में गो- तस्करी करने वाले अभियुक्तगण गैंग लीडर 1. मनोज कुमार पुत्र बाबादीन निवासी ग्राम कोर्रही (तरउस) थाना विसण्डा जिला बांदा व गैंग सदस्य 1. सोनू उर्फ मो0 शेरु पुत्र हसीन निवासी ग्राम उजिहिनी फरीदपुर थाना संदीपनघाट जिला कौशाम्बी 2. विकास मिश्रा पुत्र रामलखन मिश्रा निवासी ग्राम घाघूघार थाना अमेठी जिला अमेठी पर मु0अ0सं0 029/24 धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।


अपराधिक इतिहास का विवरण -


गैंग लीडर-  मनोज कुमार पुत्र बाबादीन निवासी ग्राम कोर्रही (तरउस) थाना विसण्डा जिला बांदा।
1.    मु0अ0सं0 340/23 धारा 3/5ए/बी/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता नि0 अधि0 व 307/429 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली
2.    मु0अ0सं0 029/24 धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली


सदस्य- 1- सोनू उर्फ मो0 शेरु पुत्र हसीन निवासी ग्राम उजिहिनी फरीदपुर थाना संदीपनघाट जिला कौशाम्बी। 
1.    मु0अ0सं0 340/23 धारा 3/5ए/बी/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता नि0 अधि0 व 307/429 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली ।
2.    मु0अ0सं0 029/24 धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली

सदस्य-2- विकास मिश्रा पुत्र रामलखन मिश्रा निवासी ग्राम घाघूघार थाना अमेठी जिला अमेठी।


1.    मु0अ0सं0 340/23 धारा 3/5ए/बी/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता नि0 अधि0 व 307/429 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली ।
2.    मु0अ0सं0 029/24 धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली

इस दौरान कार्यवाही करने वाली टीम में थानाध्यक्ष अतुल कुमार प्रजापति, कांस्टेबल अजय यादव, कांस्टेबल अरूण वर्मा सम्मलित रहे।

                                                                                                                                                                                                                     

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