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दुद्धी विधायक रामदुलारे गोंड को पॉक्सो के तहत मिलेगी बलात्कार की सजा, 15 को आएगा फैसला

जिले की अदालत ने बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड को रेप मामले में दोषी माना है। अदालत का फैसला आने के बाद दुद्धी विधायक को जेल भेज दिया गया है।  सजा का ऐलान 15 दिसम्बर को किया जाने वाला है।
 

BJP-RSS की शुचिता और शुद्धता की राजनीति महज छलावा

अजय राय बोले- 15 दिसंबर को भाजपा धिक्कार दिवस मनाने की तैयारी

आईपीएफ नेताओं ने सजा के दिन कर ली तैयारी

चंदौली जिले में भाजपा के दुद्धी विधायक रामदुलारे गोंड को पॉक्सो के तहत बलात्कार के आरोप में अदालत द्वारा मंगलवार दोष सिद्ध करने के फैसले का स्वागत करते हुए ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट ने जारी बयान में कहा कि यह भाजपा और आरएसएस की शुद्धता व शुचिता की राजनीति करने के दावों को उजागर करता है। विधानसभा चुनाव 2022 के वक्त यह जानते हुए भी कि पॉक्सो के तहत नाबालिग से बलात्कार का अभियुक्त है और प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद  भाजपा और आरएसएस ने राम दुलार गोंड़ को टिकट देकर दुद्धी के आदिवासी समाज और जनता के साथ छल किया गया था।

अब  15 दिसंबर को अदालत ने विधायक को सजा सुनाने का आदेश दिया है। ज्ञात हो कि 2014 में जब मौजूदा विधायक की पत्नी रासपहरी गांव की प्रधान थी। तभी अपराधिक प्रवृत्ति के इस व्यक्ति ने अपने पड़ोस की नाबालिग लड़की से बलात्कार किया था। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अब पीड़िता को न्याय मिला है। आईपीएफ पीड़िता के साथ है और जनता के बीच में भाजपा आरएसएस की घिनौनी राजनीति के  खिलाफ  अभियान चलायेगा।

जिले की अदालत ने बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड को रेप मामले में दोषी माना है। अदालत का फैसला आने के बाद दुद्धी विधायक को जेल भेज दिया गया है।  सजा का ऐलान 15 दिसम्बर को किया जाने वाला है। अदालत के फैसले पर टिप्पणी करते हुए पीड़िता के भाई ने न्याय की जीत बतायी और कहा कि सबको कोर्ट से ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। सोनभद्र के एमपी एमएलए कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए अपना रुख स्पष्ट कर दिया। अभियोजन पक्ष ने दुष्कर्मी विधायक राम दुलार गोंड को कम से काम 20 साल की सजा दिए जाने की मांग की।

आपको याद होगा कि भाजपा विधायक रामदुलार गोंड़ के खिलाफ 2014 से पॉक्सो एक्ट और 376 मामले की सुनवाई हो रही थी। बता दें कि रामदुलार गोंड दुद्धी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं।  8 दिसम्बर शुक्रवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक मामला 4 नवंबर 2014 का है। म्योरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी शख्स ने रामदुलार गोंड पर नाबालिग बहन से प्रधान पति रहते रेप का मुकदमा दर्ज करवाया था। रामदुलार गोंड़ पर पीड़िता का फर्जी स्कूल सर्टिफिकेट भी बनवाने का आरोप लगा है।

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