ऑपरेशन कन्विक्शन में एक और अपराधी पर कार्रवाई, सूबेदार चौहान को हुई जेल की सजा के साथ में लगा अर्थदंड

चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को सजा दिलाए जाने के क्रम में न्यायालय पीठासीन अधिकारी कुंवर जितेन्द्र बहादुर सिंह (सिविल जज (जू0डि)/जे0एम0 चकिया चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 1500 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।

बताया जा रहा है कि दिनांक 30 नवम्बर 2001 को धारा-4/25 आर्म्स एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त सूबेदार चौहान पुत्र राम प्रसाद चौहान निवासी मानिकपुर थाना अहरौरा जनपद मिर्जापुर के विरुद्ध अपराध संख्या- 194/2001 धारा-4/25 आर्म्स एक्ट थाना चकिया में पंजीकृत किया गया।
उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व विपीन बिहारी यादव (पीओ) व थाना चकिया के पैरोकार आरक्षी विनय प्रताप की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप न्यायालय पीठासीन अधिकारी कुंवर जितेन्द्र बहादुर सिंह द्वारा दोषी अभियुक्त सूबेदार चौहान को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 1500 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

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