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ऑपरेशन कन्विक्शन में चोरी करने वाले जियाउद्दीन के मिली सजा

इस अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। साथ ही कहा गया कि अर्थदण्ड न अदा करने पर 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।    
 

चकिया कोतवाली में 1994 में दर्ज हुआ था मामला

जेल में बितायी गयी सजा के साथ 5 हजार का जुर्माना

न्यायिक मजिस्ट्रेट चकिया की कोर्ट का फैसला

चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चल रहे अभियान के तहत 1 अभियुक्त को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का आदेश दिया गया ।          

मामले में बताया जा रहा है कि न्यायालय पीठासीन अधिकारी कुंवर जितेन्द्र प्रताप सिंह (सिविल जज (जूनियर डिविजन)  व न्यायिक मजिस्ट्रेट चकिया द्वारा दोषी  इस अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। साथ ही कहा गया कि अर्थदण्ड न अदा करने पर 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।                               
        
बताया जा रहा है कि दिनांक 24 दिसंबर 1994 को धारा 401 भादवि के दर्ज मामले के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त जियाउद्दीन उर्फ जियाउर पुत्र फजीउल्ला निवासी वार्ड नं0-4 चकिया थाना चकिया के विरुद्ध अपराध संख्या 129/1994 धारा 401 भादवि थाना चकिया में पंजीकृत किया गया था।     

पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक विपिन बिहारी यादव (पीओ)   व थाना चकिया के पैरोकार आरक्षी विनय कुमार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 6 अगस्त 2024 को  पीठासीन अधिकारी  कुंवर जितेन्द्र प्रताप सिंह (सिविल जज (जूनियर डिविजन) न्यायिक मजिस्ट्रेट चकिया द्वारा दोषी अभियुक्त जियाउद्दीन उर्फ जियाउर को सजा दी गयी।

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