चकिया कोतवाल हाजिर हों..न्यायिक मजिस्ट्रेट ने थाना प्रभारी को कोर्ट में किया तलब
चंद्रप्रभा रेंज कार्यालय व आवास में तोड़फोड़
लूटपाट करने का मामला
न्यायालय के आदेश के बाद भी पुलिस ने दर्ज नहीं किया मुकदमा
चंदौली जिले के चकिया सिविल जज जूनियर डिवीजन रोहित पुरी के आदेश का अनुपालन न करना चकिया थाना प्रभारी अतुल कुमार को महंगा पड़ गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट चकिया कुंवर जितेंद्र प्रताप सिंह ने 22 अप्रैल के एक अहम फैसले में चंदप्रभा रेंज कार्यालय व रेंजर आवास में तोड़फोड़ व लूटपाट करने के प्रकरण में मुकदमा दर्ज कर 26 अप्रैल को न्यायालय में तलब होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है।
आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार चंद्रप्रभा रेंज कार्यालय व वन क्षेत्राधिकारी विनोद कुमार पांडेय के आवास में 29 अगस्त 2023 को घुसकर मजदूरी का पैसा मांगने को लेकर कोतवाली क्षेत्र के जोगिया गांव निवासी राकेश, बबुआ व बाबूलाल अमरा दक्षिणी गांव निवासी जैसूलाल ने नशे में धुत होकर वन क्षेत्राधिकारी को गाली गलौज देते हुए तोड़फोड़ की। सरकारी फाइलों को नष्ट करने के साथ ही 23 हजार रुपये लूट लिए। चंद्रप्रभा रेजर ने इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी। बावजूद इसके पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। इस पर वन क्षेत्राधिकारी ने न्यायालय की शरण ली।
बताते चलें कि मामले को संज्ञान में लेते हुए सिविल जज जूनियर डिवीजन ने 15 अप्रैल के आदेश में उक्त चार लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर सूचना न्यायालय को प्रेषित करने का आदेश चकिया कोतवाली पुलिस को दिया। बावजूद इसके मुकदमा दर्ज कर सूचना न्यायालय को प्रेषित न करने के अवहेलना में सिविल जज जूनियर डिवीजन न्यायिक मजिस्ट्रेट ने न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने के आरोप में चकिया थाना प्रभारी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश जारी किया है।
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