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वैवाहिक विवादों के निपटारा हेतु विधिक जागरुकता शिविर में दी गयी जानकारी

उन्होने बताया कि न्याय से वंचित अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं, दिव्यांग व्यक्ति किसी मामलों में मुकदमा लड़ने में सक्षम नहीं है। उन्हें डीएलएसए द्वारा निःशुल्क पैनल अधिवक्ता उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था है।
 

मुकदमा लडने में असक्षम लोगों के लिए DLSA द्वारा निः शुल्क पैनल अधिवक्ता होंगे उपलब्ध

 

चंदौली जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर तहसील विधिक सेवा समिति एवम लीगल एड क्लीनिक चकिया के पारा विधिक स्वयंसेवकों द्वारा खोजापुर के एक ईंट भट्ठा पर विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर का आयोजन शुक्रवार को किया गया। 

 जागरूकता शिविर में पारा लीगल वालंटियर रजनीश कुमार ने बताया कि पति पत्नी में छोटी-छोटी बातों को लेकर परिवार में विवाद हो जाता है और लोग न्यायालय चले जाते हैं। जिससे दोनों पक्षों को कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। जिससे ब्यक्ति का समय ,पैसा की बर्बादी होती हैं। वैवाहिक विवादों को आपसी सुलह समझौता के प्रक्रिया से राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम  से  निस्तारण कराया जा सकता है।

Leagal Awareness Camp

  उन्होने बताया कि न्याय से वंचित अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं, दिव्यांग व्यक्ति किसी मामलों में मुकदमा लड़ने में सक्षम नहीं है। उन्हें डीएलएसए द्वारा निःशुल्क पैनल अधिवक्ता उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था है।

   इस दौरान वालंटियर प्रेम कुमार, श्रमिक अजय कुमार, रामेश्वर, जगदीश कुमार, उमाशंकर, संजय कुमार, चिरंजीव,अमरनाथ, कृष्ण देव, दीपू प्रसाद उपस्थित रहे।

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