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नाबालिग से रेप में दर्ज हुआ मुकदमा, रेप के बाद जीजा के साथ मिलकर बेचने की कर रहा था तैयारी

मामले को संज्ञान में लेकर कोर्ट ने तत्काल आरोपी युवक प्रदीप और उसके जीजा (अज्ञात) के खिलाफ 1563 के तहत आईपीसी की धारा 376, 363, 323, 506 और पॉक्सो एक्ट में कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिया।
 
चंदौली जिले की चकिया कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की 15 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म करने और अपने जीजा के साथ मिलकर उसे बेचने के आरोप में कोर्ट के आदेश पर आरोपी युवक के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर किया है।

बताया जा रहा है कि चकिया कोतवाली क्षेत्र की एक गांव की रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी के साथ 23 जनवरी को उसी के गांव के युवक प्रदीप उर्फ कल्लू जबरन शारीरिक संबंध बनाया और उसे मिर्जापुर के एक गांव के रहने वाले अपने जीजा के माध्यम से बेचने का प्रयास किया था। पीड़ित किशोरी के पिता चंद्रमा ने मामले में न्यायालय से गुहार लगाई थी।

मामले को संज्ञान में लेकर कोर्ट ने तत्काल आरोपी युवक प्रदीप और उसके जीजा (अज्ञात) के खिलाफ 1563 के तहत आईपीसी की धारा 376, 363, 323, 506 और पॉक्सो एक्ट में कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिया।

चकिया कोतवाल अतुल प्रजापति ने बताया कि आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की गंभीरता से जांच कराई जा रही।

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