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चकिया के 2 रेप करने वालों को मिला आजीवन कारावास, साथ में भारी भरकम जुर्माना भी

चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित 2 अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध सजा दिलवाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया।
 

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत धड़ाधड़ मिल रही सजा

2 रेप के आरोपियों को मिला आजीवन कारावास

चकिया इलाके में 2018 में हुयी थी  घटना

 

चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित 2 अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध सजा दिलवाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। चकिया कोतवाली में दर्ज अपहरण व बलात्कार के मामले में स्पेशल जज पाक्सो एक्ट की कोर्ट ने 2 अभियुक्तों को आजीवन कारावास के साथ-साथ 37500 व 62500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित  किया है। 

जानकारी में बताया जा रहा है कि दिनांक 14 जुलाई 2018 को धारा 363, 366 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट  व 3(2)(v)SC/ST एक्ट के संबन्ध में आरोपी विजय  कुमार पुत्र राजकुमार को सजा दिलायी गयी है।चकिया थाने के दाउदपुर के रहने वाले आरोपी पर लड़की के भगाने व रेप करने का मुकदमा दर्ज था। विजय कुमार पुत्र राजकुमार  को आजीवन कारावास व 37500 रुपए  अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

वहीं चकिया थाने में दर्ज एक और मामले में रामजी बियार पुत्र शंकर बियार को भी सजा मिली है। यह भी चकिया के दाउदपुर का निवासी था। इसके विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या-155/18 धारा 363,366 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट व 3(2)(v)SC/ST एक्ट थाना चकिया में पंजीकृत किया गया था। रामजी बियार पुत्र शंकर बियार को आजीवन कारावास व 62500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित  किया  गया है। अर्थदण्ड न अदा करने पर 3 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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