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ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मिल रही है सजा, दो अभियुक्तों को मिली सजा, जेल के साथ-साथ 1500 का जुर्माना भी

चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अभियुक्त को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दोषी को सजा दिलाने में सफलता मिली।
 

चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अभियुक्त को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दोषी को सजा दिलाने में सफलता मिली। दो अभियुक्तो को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास की सजा व 1500-1500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 03-03 दिवस की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।


इस मामले में न्यायालय पीठासीन अधिकारी कुँवर जितेन्द्र प्रताप सिंह (सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट चकिया जिला चंदौली नें दोषी दो अभियुक्तो को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास की सजा व 1500-1500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 03-03 दिवस की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है ।


बताया जा रहा है दिनांक 17.07.1990 को धारा 379,411 के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.रमेश गुप्ता पुत्र श्रीराम गुप्ता निवासी ग्राम गोवरा थाना चन्दवक  जनपद जौनपुर 2.दीपक शुक्ला पुत्र शारदा शुक्ला निवासी ग्राम बफेड़ा थानाचन्दवक जनपद जौनपुर के विरुद्ध अपराध संख्या- 66/1990 धारा 379,411 भारतीय दंड विधान थाना चकिया में पंजीकृत किया गया। 


पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक विपिन बिहारी यादव(पीओ) व थाना चकिया के पैरोकार कांस्टेबल विनय प्रताप की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कुँवर जितेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा अभियुक्त रमेश गुप्ता और .दीपक शुक्ला को सजा दी गयी।

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