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नए कानून के जागरूकता को लेकर थाना परिसर में हुई बैठक, थाना प्रभारी ने पढाया नए कानून का पाठ

उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत लोगों को बदलाव के बारे में नहीं पता है। इसलिए उन्हें जागरूक करने की यह कवायद शुरू की गई है।
 

चंदौली जिले के शहाबगंज थाने में सेमिनार का आयोजन हुआ। देश में 1 जुलाई से तीन नए अपराधिक कानून लागू होने तथा आम नागरिकों को परेशानी न हो इसके लिए थाना परिसर में सोमवार को प्रभारी निरीक्षक मिर्ज़ा रिजवान बेग की अध्यक्षता में लोगों को जागरूक करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक में लोगों को तीनों नए कानूनों के सम्बन्ध में थाना प्रभारी ने विस्तार से जानकारी दी तथा पर्चा भी वितरित किया। इस दौरान उन्होंने तीनों नये कानूनों (भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,भारतीय साक्ष्य अधिनियम) में महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि नये कानून आम लोगों की सुविधा के लिए बनए गए हैं।उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत लोगों को बदलाव के बारे में नहीं पता है। इसलिए उन्हें जागरूक करने की यह कवायद शुरू की गई है।

गौरतलब है कि ये कानून संसद ने पिछले साल शीतकालीन सत्र में पारित किए गए थे। नया कानून देश में ब्रिटिश राज से चले आ रहे इंडियन पेनल कोड (आईपीसी),दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और एविडेंस एक्ट का स्थान लिया है।
नए कानून में बलात्कार के लिए धारा 375 और 376 की जगह धारा 63 होगी। सामूहिक बलात्कार की धारा 70 होगी,हत्या के लिए धारा 302 की जगह धारा 101 होगी।लोकसभा ने इन तीनों विधेयकों को 20 दिसंबर और राज्यसभा ने 21 दिसंबर को पारित किया था।

बैठक में मुख्य रूप से व्यापारी नेता सुरेंद्र मोदनवाल,सजाउद्दीन प्रधान,सिरताज अंसारी प्रधान,रामजीत साहनी,महमूद,दशरथ गुप्ता,गुड्डू मालवीय,जसवंत चौहान आदि उपस्थित थे।

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