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ठेंगे पर है तहसीलदार का आदेश, एक पखवारे बाद भी नहीं हटा अवैध कब्जा

तहसीलदार द्वारा 27 सितंबर को फैसला सुनाते हुऎ उक्त भूमि को खाद गड्ढा की भूमि होने का फैसला दिया गया तथा रुपया 7326 अवैध कब्जाधारियों से वसूली करने हेतु क्षेत्रीय अमीन को निर्देशित किया गया।
 

तहसीलदार के आदेश के बाद भी नहीं हुयी कार्रवाई

एक पखवारे बाद भी नहीं हटा अवैध कब्जा

कटवां माफी गांव में ग्राम प्रधान के ससुर तथा अन्य पर है आरोप

खाद गड्ढा की भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर बना दिया है मकान

चंदौली जिला के चकिया तहसील अंतर्गत कटवां माफी गांव में ग्राम प्रधान सुनीता देवी के ससुर तथा अन्य द्वारा खाद गड्ढा की एक विश्वा भूमि में अवैध कब्जा कर निर्माण करा लिया है। तहसीलदार द्वारा अवैध निर्माण को हटाए जाने की नोटिस दिये जाने के बाद भी आज तक उस हटाया नहीं गया जिससे सरकर की जैविक खेती को बढ़ावा दिये जाने की मंशा यहां विफल साबित हो रही है।

Tehsildar chakiya

बताते चलें कि राजस्व विभाग के अभिलेख में ग्राम सभा कटवां माफी की अराजी नंबर 44 में 0.0130 हेक्टेयर भूमि खाद गड़्ढा के नाम से दर्ज है। शासन की मंशा है कि युक्त भूमि में गांव के कूड़ा कचरा को इकट्ठा कर कम्पोष्ट खाद तैयार करना है, जिससे खेती किसानी में जैविक खेती को बढ़ावा मिल सके। लेकिन ग्राम प्रधान सुनीता देवी के ससुर राममूरत, झब्बर, धीरज, लालजी, रामशरन उक्त भूमि को कब्जा कर उस पर अवैध निर्माण करा दिया है।

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जिस पर चकिया तहसील में ग्राम सभा बनाम राममूरत का मुकदमा भी चला। जिसमें तहसीलदार द्वारा 27 सितंबर को फैसला सुनाते हुऎ उक्त भूमि को खाद गड्ढा की भूमि होने का फैसला दिया गया तथा रुपया 7326 अवैध कब्जाधारियों से वसूली करने हेतु क्षेत्रीय अमीन को निर्देशित किया गया। साथ ही 11 अक्टूबर तक अवैध कब्जा को हटाए जाने का नोटिस भी तामिल किया गया। बावजूद अभी तक उक्त भूमि से अवैध कब्जा नहीं हटाया गया जिससे शासन की जैविक खेती को बढ़ावा दिये जाने की मंशा विफल साबित होती दिखाई दे रही है।

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  इस संबंध में तहसीलदार सुरेश चंद्र शुक्ला ने बताया कि अवैध कब्जा हटाए जाने के आदेश का समय सीमा कुछ शेष बचा हुआ है। समय सीमा के अंदर यदि अवैध कब्जाधारी निर्माण नहीं हटाते हैं तो उसे राजस्व विभाग स्वयं हटवा देगा।

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