ऑपरेशन कन्विक्शन में दो दोषियों को मिली सजा, 22 साल पुराने मामले में आया फैसला

चंदौली जिले में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत जनपद चंदौली पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। करीब 22 साल पुराने मारपीट के एक मामले में चकिया थाना क्षेत्र के दो अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई है।

बताते चले कि वर्ष 2003 में दर्ज एक आपराधिक मामले में अभियुक्त मेघनाथ पुत्र रामजी व जिउत पुत्र रामजी, दोनों निवासी लठियाकला, थाना चकिया, जनपद चंदौली को न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री कुँवर जितेन्द्र प्रताप सिंह की अदालत ने दोषी पाया। इन दोनों के खिलाफ IPC की धारा 323, 325, 504 के अंतर्गत एनसीआर संख्या 90/2003 को बाद में अपराध संख्या 43/2004 में तरमीम करते हुए मुकदमा दर्ज किया गया था।

इस मामले की गहन जांच, साक्ष्य संकलन व प्रभावी पैरवी का कार्य मानिटरिंग सेल प्रभारी उ0नि0 आकाश त्रिपाठी, लोक अभियोजक श्री विपिन बिहारी यादव एवं थाना चकिया के पैरोकार का0 दुर्गेश यादव द्वारा किया गया। इनकी मेहनत के फलस्वरूप दिनांक 09 जून 2025 को न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को अब तक जेल में बिताई गई 58 दिवस की सजा मान्य करते हुए 3000-3000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। अर्थदण्ड न चुकाने की स्थिति में दोनों को 03-03 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह सफलता ऑपरेशन कन्विक्शन की रणनीति और टीमवर्क का परिणाम है, जिसमें लम्बित मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
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