रेप के मामले में पलटी पीड़िता, गवाहों ने भी काटी कन्नी, फिर भी हो गयी गोलू को सजा
उसको पहले बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया और अपने घर में 2 दिनों तक बंद रखते हुए उसके साथ बलात्कार किया। उसके बाद पीड़िता को उसके घर पर छोड़कर फरार हो गया।
बलुआ इलाके में रेप का मामला
रितेश पांडे उर्फ गोलू को 22 साल की जेल
जानिए क्या था पूरा मामला
चंदौली जिले के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम राजेंद्र प्रसाद की अदालत ने एक बार फिर एक नाबालिग किशोरी के साथ रेप के मामले में सुनवाई करते हुए गवाहों के मुकरने के बावजूद डीएनए की रिपोर्ट के आधार पर मामले के आरोपी युवक को 22 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए ₹10000 का जुर्माना लगाया है। साथ ही जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को 6 महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
इस मामले में जानकारी देते हुए अधिवक्ता शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि बलुआ थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली एक लड़की के चाचा ने 7 अप्रैल 2020 को अपनी एफआईआर दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि 5 अप्रैल 2020 को गांव के ही रहने वाले रितेश पांडे उर्फ गोलू ने उसकी भतीजी के साथ रेप किया है।
उसको पहले बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया और अपने घर में 2 दिनों तक बंद रखते हुए उसके साथ बलात्कार किया। उसके बाद पीड़िता को उसके घर पर छोड़कर फरार हो गया।
इस मामले में बलुआ थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच की और अपनी चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पाक्सो की अदालत में शुरू हुई तो पीड़िता के बयान के साथ-साथ चार गवाह भी पेश किए गए। इस दौरान पीड़िता अपने बयान से पलट गई। साथ ही साथ सभी गवाह भी आरोपी के पक्ष में अपना बयान दर्ज कराया।
इसके बाद विवेचक के द्वारा लिए गए डीएनए के नमूने और अन्य तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। विशेष न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद ने आरोपी को पॉक्सो अधिनियम की धारा के अनुसार 22 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए ₹10000 का जुर्माना लगाया है। यह भी कहा है कि अगर आरोपी जुर्माना अदा नहीं करेगा तो उसे 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। आईपीसी की धारा 363 में 4 वर्ष की सजा और ₹5000 का जुर्माना लगाया साथ ही धारा 506 में एक साल की जेल व एक हजार का जुर्माना लगाया।
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