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CDO समेत 3 अफसर करेंगे जब्त नकदी व सामानों पर फैसला, ये है निर्वाचन आयोग का आदेश

विभिन्न टीमों द्वारा पकड़ी गयी नगदी तथा अन्य वस्तुओं की जब्ती और इन्हें छोड़े जाने हेतु निम्नानुसार जिला शिकायत समिति का गठन किया जाता है, जिसमें सीडीओ समेत 3 वरिष्ठ अफसरों को रखा गया है।
 

चुनाव के पकड़ी गई नगदी व अन्य वस्तुओं की जब्ती का मामला

इनको छोड़े जाने हेतु जिला शिकायत समिति का गठन

CDO समेत 3 अफसर करेंगे आखिरी फैसला

चंदौली जिले के जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश एवं भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुseized cash and goodsसार लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दौरान विभिन्न टीमों द्वारा पकड़ी गयी नगदी तथा अन्य वस्तुओं की जब्ती और इन्हें छोड़े जाने हेतु निम्नानुसार जिला शिकायत समिति का गठन किया जाता है, जिसमें सीडीओ समेत 3 वरिष्ठ अफसरों को रखा गया है।

1- सुरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव मुख्य विकास अधिकारी, चन्दौली (अध्यक्ष) 9452758176
2- हरिश्चन्द्र, वरिष्ठ कोषाधिकारी/प्रभारी अधिकारी निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण सेल (संयोजक) 9936515420
3.- मनोज गुप्ता, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा, चन्दौली (सदस्य) 7905765171

इन तीन अफसरों की गठित समिति लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दौरान पुलिस अथवा स्टैटिक निगरानी दल या उड़नदस्ते द्वारा की गयी जब्ती के प्रत्येक मामले की जांच करेगी तथा जहां समिति यह पाती है कि मानक प्रचालन प्रक्रिया के अनुसार जब्ती के सम्बन्ध में कोई प्राथमिकी शिकायत दर्ज नहीं की गई है या जहां जब्ती किसी अभ्यर्थी या राजनीतिक दल या किसी निर्वाचन अभियान इत्यादि से जुड़ी हुई नहीं है तो वह ऐसे प्रत्येक व्यक्तियों को जिनसे नगदी जब्त की गई थी या कोई ऐसी नकदी रिलीज करने के बारे में इस आशय का स्पीकिंग आदेश जारी करने के पश्चात रिलीज आदेश जारी करने के लिए तत्काल कदम उठायेगी।
समिति सभी मामलों का अवलोकन करेगी तथा जब्ती पर राजाज्ञा में उल्लिखित निर्देशों के क्रम में निर्णय लेगी तथा इसे तिथिवार अभिलिखित करेगी तथा यदि रिलीज की जाने वाली नकदी रू0 10-00 (दस लाख) से अधिक है तो रिलीज किये जाने से पूर्व आयकर के नोडल अधिकारी को सूचित करेंगे।

समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि जब्त की गई नकदी जब्त की गई बहुमूल्य वस्तुओं से सम्बन्धित मामले मालखाना या कोषागार में मतदान की तारीख के पश्चात 7 दिनों से अनधिक समय के लिए तब तक नहीं रखेंगें जब तक कि कोई प्राथमिकी या शिकायत न दर्ज की गयी हो।

यह आदेश निर्वाचन की तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो गया है, जिस पर काम शुरू भी हो गया है।

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