घर में घुसकर नाबालिग लड़की से छेड़खानी करने वाले को 4 साल की सजा, जुर्माना भी ठोंका
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चंदौली जिले में न्यायालय के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने बुधवार को सुनवाई के दौरान नाबालिग बालिका से छेड़खानी के आरोपी अनिल नाम के आरोपी को चार वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। वहीं पांच हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की 11 वर्षीय बालिका के पिता ने 9 अगस्त 2014 को पुत्री के साथ छेड़खानी का आरोप लगाते हुए गांव के ही अनिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
बताया जा रहा है कि बालिका के माता-पिता कपड़ा लेने बाजार गए हुए थे। घर में बालिका अकेली थी। पड़ोसी अनिल ने बहला फुसलाकर बालिका को अपने घर के अंदर बुलाया। इसके बाद दरवाजा बंद कर अश्लील हरकत करने लगा। बालिका के शोर मचाने पर वह छोड़कर भाग गया। घर लौटने पर पुत्री ने रोते हुए आपबीती बतायी।
इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। बुधवार को इस प्रकरण की सुनवाई न्यायालय के विशेष न्यायाधीश पाक्सो की अदालत में हुई। इस दौरान विशेष शासकीय अधिवक्ता पाक्सो शमशेर बहादुर सिंह ने तर्क प्रस्तुत किया।
इस पर साक्ष्य सही पाए जाने पर दोषी पाते हुए विशेष न्यायाधीश अरविंद यादव ने आरोपी अनिल को चार साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
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