अक्षय तृतीया पर होने वाले बाल विवाह को रोकने की तैयारी, एलर्ट हो गया है सरकारी महकमा
चंदौली जिले के जिला प्रोबेशन अधिकारी ने अक्षय तृतीया के अवसर पर होने वाले बाल विवाह से बचने की अपील की है तथा ऐसा कार्य करने वाले लोगों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही कर ने की भी बात कही है।
अधिनियम 2006 के अनुसार बाल विवाह होने पर 2 वर्ष की सजा
इस अवसर पर होने वाले बाल विवाह को रोका जा सके
चंदौली जिले के जिला प्रोबेशन अधिकारी ने अक्षय तृतीया के अवसर पर होने वाले बाल विवाह से बचने की अपील की है तथा ऐसा कार्य करने वाले लोगों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही कर ने की भी बात कही है।
जिला प्रोबेशन अधिकारी का कहना है कि अबकी बार अक्षय तृतीया 3 मई 2022 को पड़ रही है। ऐसे में समाज के कुछ लोगों द्वारा लड़के और लड़की की निर्धारित वैवाहिक आयु के पहले विवाह कर दिया जाता है। इस अवसर पर होने वाले बाल विवाह को रोकने के लिए विभाग के साथ-साथ अन्य लोगों को भी अलर्ट कर दिया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने कहा है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बाल विवाह होने पर 2 वर्ष की सजा के साथ-साथ ₹10000 जुर्माना अथवा दोनों का प्राविधान है।
जिला प्रोबेशन अधिकारी ने जिले के सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ-साथ अन्य जनों से अपील की है कि वह बाल विवाह की सूचना मिलने पर तत्काल जिला प्रोबेशन अधिकारी के साथ-साथ जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला हेल्पलाइन या चाइल्ड लाइन पर संपर्क करें या इसकी सूचना अपने निकट के पुलिस थाने को दे दें। ताकि इस अवसर पर होने वाले बाल विवाह को रोका जा सके।
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