DM ने सबको दी जानकारी, कैसे होगी मतगणना और किन-किन बातों का रखना होगा ध्यान
चंदौली जिले में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की मतगणना को लेकर जिलाधिकारी ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं चुनाव लड़ने वाले समस्त उम्मीदवारों व उनके पोलिंग एजेंटों के साथ आज एक आवश्यक बैठक की ताकि मतगणना के संदर्भ में जानकारियां को साझा किया जा सके।
इस दौरान जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में सभी उम्मीदवारों और जनप्रतिनिधियों को मतगणना के संदर्भ में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों और नियमों की जानकारी दी गई तथा 10 मार्च को नवीन मंडी समिति परिसर में होने वाली मतगणना के तौर तरीके बताए गए।
इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि सबेरे 8:00 बजे सबसे पहले पोस्टल बैलट की मतगणना शुरू कराई जाएगी. इसके लिए सभी विधानसभाओं में दो-दो अतिरिक्त गणना टेबल लगाए गए हैं। केवल 381 सकलडीहा विधानसभा क्षेत्र में पोस्टल बैलट की संख्या अधिक होने के कारण यहां पर 3 अतिरिक्त टेबल लगाकर मतगणना की जाएगी।
सामान्य पोस्टल बैलट की गणना सवेरे 8:00 बजे प्रारंभ हो जाएगी। इसी के साथ बारकोड रीडर से पृथक टेबल पर सेवा मतदाताओं के पोस्टल बैलट की स्कैनिंग भी चलती रहेगी। स्कैनिंग की कार्यवाही पूर्ण होने के बाद पोस्टल बैलट की गिनती टेबल पर की जाएगी।
जिला अधिकारी ने बताया कि इसके साथ ही साथ 8:30 से ईवीएम मशीनों की गणना शुरू की जाएगी। इसके लिए हर विधानसभा के लिए 14-14 टेबल लगाए गए हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट तौर पर बताया कि मतगणना परिसर के अंदर केवल निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार और उनके काउंटिंग एजेंट ही प्रवेश कर पाएंगे। इसके अलावा कोई अन्य व्यक्ति अंदर नहीं जा पाएगा। साथ ही साथ इस बात का भी निर्देश दिया गया है कि कोई भी विशेष सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति मतगणना परिसर में किसी भी हालत में प्रवेश नहीं करेगा।
जिलाधिकारी ने सभी काउंटिंग एजेंट और उम्मीदवारों से इस बात की जानकारी साझा करते हुए कहा है कि मतगणना परिसर के अंदर मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और बीड़ी, सिगरेट, मादक पदार्थ या अन्य तरह की कोई भी ऐसी सामग्री लाना वर्जित होगा, जिससे मतगणना में किसी भी प्रकार की बाधा पहुंचे। इसलिए सभी लोगों से अपील की जाती है कि वह अपने काउंटिंग एजेंटों को इस से भलीभांति परिचित करा दें, ताकि वह मतगणना परिसर में जाते समय किसी भी प्रकार की कोई अन्य सामग्री न लाएं।
जिलाधिकारी ने सभी उम्मीदवारों और पार्टियों के नेताओं से यह भी अपील की कि सभी लोग अपने अपने इलाके के रिटर्निंग ऑफिसर से संपर्क करके अपने मतगणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति करा लें और उनके लिए आवश्यक पास प्राप्त कर लें। बिना पास के कोई भी काउंटिंग एजेंट मतगणना परिसर में पास प्रवेश नहीं कर पाएगा।
इस मौके पर पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया गया कि मतगणना स्थल के पास 3-टायर सिक्योरिटी सुनिश्चित की गई है और इसके साथ ही साथ जनपद में धारा 144 लागू होने के कारण किसी भी प्रकार का ढोल-नगाड़ा बजाना और विजय जुलूस निकालना प्रतिबंधित हैं। इसलिए सबको इस बात का ध्यान रखना है।
इस बैठक के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, समस्त रिटर्निंग ऑफिसर, वरिष्ठ कोषाधिकारी, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि एवं चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार और उनके अभिकर्ता उपस्थित थे।
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