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सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने की सुनवाई, जिलाधिकारी सभागार में अफसरों को दी चेतावनी

जन सूचना अधिकार अधिनियम के लंबित मामलों की सुनवाई जिलाधिकारी सभागार चंदौली में सम्पन्न की। इस दौरान उन्होंने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि प्रार्थना पत्रों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए।
 

 चंदौली में जनसूचना से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई, सूचना देने में आनाकानी न करने के दिए निर्देश

 

चंदौली जिले में  सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने जन सूचना अधिकार अधिनियम के लंबित मामलों की सुनवाई जिलाधिकारी सभागार चंदौली में सम्पन्न की। इस दौरान उन्होंने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि प्रार्थना पत्रों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए। ताकि बिना वजह आयोग की कार्यवाही से बचें। 

सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने बताया कि सुनवाई सूचना आयोग, लखनऊ में होने पर आने-जाने में लोगों का समय और पैसा व्यय होता था। इसीलिए आयोग स्वयं सुनवाई करने के लिये जिले में आयोग के सदस्यों को भेजने की व्यवस्था की है। उक्त सुनवाई में कई जनसूचनाधिकारियों को दंडित किया गया है।

Jan Suchana Ayog

सारे लोगों से कहा कि जन सूचना अधिकारी अधिनियम की धारा 4-1 बी का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। आवेदक को प्रमाणित जानकारी उपलब्ध कराई जाए और जो प्रार्थना पत्र उनसे अथवा उनके विभाग से संबंधित न हो उन्हें संबंधित अधिकारी एवं विभाग को प्रत्येक दशा में 5 दिवस के अंदर उपलब्ध करा दें। 

इस सुनवाई में जिलाधिकारी चंदौली, अपर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी समेत कई जनसूचनाधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी मौजूद रहे।

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