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चुनाव के समय सैयदराजा थाने में दर्ज मामले में मनोज सिंह डब्लू को मिली जमानत, जिला जज का फैसला

चंदौली जिले में सैयदराजा के पूर्व विधायक मनोज कुमार सिंह डब्लू की अग्रिम जमानत स्वीकार कर ली गई है और मंगलवार को जनपद एवं सत्र न्यायाधीश ने सैयदराजा थाने में दर्ज एक मुकदमे में उनको बड़ी राहत दी है।
 

अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए चंदौली जनपद न्यायाधीश ज्योति कुमार त्रिपाठी

चंदौली जिले में सैयदराजा के पूर्व विधायक मनोज कुमार सिंह डब्लू की अग्रिम जमानत स्वीकार कर ली गई है और मंगलवार को जनपद एवं सत्र न्यायाधीश ने सैयदराजा थाने में दर्ज एक मुकदमे में उनको बड़ी राहत दी है।

 आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान 6 मार्च 2022 को दोपहर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मनोज सिंह डब्लू के ऊपर सैयदराजा बाजार के वार्ड संख्या 11 में राम सहारे शर्मा उर्फ जोगी के ऊपर हमला करने, उनको डराने धमकाने तथा समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करने और उनके परिवार के लोगों को गालियां देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले में सैयदराजा विधायक सुशील सिंह ने पहल करते हुए पीड़ित राम सहारे शर्मा की मदद करते हुए एफआईआर रात 12:00 बजे सैयदराजा थाने में दर्ज कराई थी।

 इस मामले में तब से लेकर आज तक पुलिस अपने हिसाब से कार्यवाही कर रही थी। चुनाव खत्म होने के बाद से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक मनोज कुमार सिंह डब्लू इलाके में मौजूद नहीं हैं और उनके द्वारा दर्ज किए गए मामले में जमानत की याचिका दायर की गई थी। इस अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए चंदौली जनपद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्योति कुमार त्रिपाठी ने उन्हें सशर्त अग्रिम जमानत दी है। 

jamanat pepar manoj singh w

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जमानत याचिका प्रस्तुत करते समय समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा है कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत अवैधानिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लाभ पहुंचाने के लिए गलत आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। जनपद न्यायाधीश ने मनोज कुमार सिंह डब्लू की याचिका को सुनते हुए अग्रिम जमानत दी है और इस केस में विवेचना व आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल होने तक अग्रिम जमानत दी है।

 आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान सैयदराजा थाने में 7 मार्च को मुकदमा अपराध संख्या 74 2002 दर्ज किया गया था, जिसमें मनोज कुमार सिंह डब्लू और उनके कुछ सहयोगियों पर धारा 147, 504, 542, 506, 354 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

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