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पोलिंग एजेंट व वाहन पास के लिए यह हैं नियम-कानून, जान लीजिए जिलाधिकारी का आदेश

मतदान के दिन एक वाहन, अपने कार्यकर्ता या दल के कार्यकर्ताओं के लिए एक वाहन और अपने निर्वाचन अभिकर्ता के लिए एक वाहन का इस्तेमाल कर सकेगा। इस तरह से एक प्रत्याशी के लिए कुल 3 वाहन ही अनुमन्य होंगे। हर चार पहिया वाहनों में चालक सहित पांच से अधिक व्यक्तियों को बैठने की अनुमति नहीं होगी।
 
पोलिंग एजेंट, मतगणना एजेंट व वाहन पास के लिए यह है जिलाधिकारी का आदेश, पढ़ लीजिए चुनाव लड़ने व लड़ाने वाले लोग

चंदौली जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी संजीव सिंह एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके मतदान के दिन किए जाने वाले कार्यों की जानकारी देते हुए यह बताया है कि चंदौली जिले में 7 मार्च को सुबह 7:00 बजे से मतदान शुरू होगा इसके लिए जिले में 925 मतदान केंद्रों पर कुल 1694 मतदेय स्थल बनाए गए हैं।

 इसके लिए उन्होंने अपने स्तर से कुछ जानकारियां भी साझा की हैं, जिन्हें जानना जरूरी है। जिलाधिकारी के द्वारा जारी के निर्देश में ध्यान देने वाली प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं.....
1. चुनाव प्रचार, सार्वजनिक सभाएं और जुलूस 5 मार्च सायंकाल 6:00 बजे के बाद बंद हो गए हैं। ऐसे सारे राजनीतिक पदाधिकारी, जो निर्वाचन क्षेत्र में बाहर से आए हैं या निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं। उन्हें अपने इलाके में वापस लौट जाना है। जनपद में उन विधानसभा क्षेत्रों में ऐसे किसी व्यक्ति को रहने की इजाजत नहीं है, जो उस क्षेत्र का मतदाता नहीं है। यह बात अभ्यर्थी और उसके निर्वाचन अभिकर्ता के ऊपर लागू नहीं होगी। अगर वह निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं होंगे, तो भी वह उसी स्थिति में उस विधानसभा क्षेत्र में रह सकते हैं या तो वह वहां के प्रत्याशी होंगे या उन्हें निर्वाचन अभिकर्ता बनाया गया होगा।

Polling Agents and Vehicles

Polling Agents and Vehicles

2. मतदान के दिन मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी के भीतर वोटों का प्रचार करना निषेध होगा। ऐसी हरकत करने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।

3. यदि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी को हर बूथ पर वहीं का पोलिंग एजेंट नहीं मिल पा रहे हैं और उस मतदेय स्थल के पड़ोसी पोलिंग बूथ के व्यक्ति को पोलिंग एजेंट बना सकता है। अगर पड़ोस का भी व्यक्ति पोलिंग एजेंट नहीं बन पा रहा है तो प्रत्याशी किसी भी मतदाता को पोलिंग एजेंट नियुक्त कर सकता है, बशर्ते वह उस विधानसभा का मतदाता हो।

4. कोई भी मंत्री, सांसद, विधायक, एमएलसी या अन्य व्यक्ति जो सुरक्षा घेरे में रहता है, उसे निर्वाचन अभिकर्ता या पोलिंग एजेंट या मतगणना अभिकर्ता के रूप में नहीं तैनात किया जाएगा। सुरक्षा कवर प्राप्त ऐसे किसी व्यक्ति को एजेंट व अभिकर्ता के रूप में कार्य करने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन अगर वह ऐसा करता है तो उसे अपने सुरक्षा कवर को सरेंडर करने की भी अनुमति भी नहीं दी जाएगी।

5. एक प्रत्याशी अपने लिए मतदान के दिन एक वाहन, अपने कार्यकर्ता या दल के कार्यकर्ताओं के लिए एक वाहन और अपने निर्वाचन अभिकर्ता के लिए एक वाहन का इस्तेमाल कर सकेगा। इस तरह से एक प्रत्याशी के लिए कुल 3 वाहन ही अनुमन्य होंगे। हर चार पहिया वाहनों में चालक सहित पांच से अधिक व्यक्तियों को बैठने की अनुमति नहीं होगी। प्रत्याशी अपने लिए आवंटित वाहन के अलावा वह किसी अन्य व्यक्ति के वाहन में सवार नहीं होगा। वाहन पास जिसके लिए जारी है, वही उसका उपयोग करेगा।

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