चंदौली जिले में फिर से लागू हो गयी धारा-144, जानिए क्या करें और क्या नहीं
चंदौली जिले में आज से धारा 144 लागू
जनपद में 26 मार्च से 5 मई तक यह निषेधाज्ञा लागू
चंदौली जिले के जिलाधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के द्वारा जारी आदेश के क्रम में चंदौली जिले में आज से धारा 144 लागू कर दी गई है। इस संदर्भ में 26 मार्च को जारी एक आदेश के क्रम में जनपद में 26 मार्च से 5 मई तक यह निषेधाज्ञा लागू रहेगी। इस संदर्भ में अपर जिला मजिस्ट्रेट उमेश कुमार मिश्रा के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है।
आपको बता दें कि जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण और उत्तर प्रदेश में चल रही हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के साथ-साथ डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती, गुड फ्राइडे, ईद उल फितर तथा विभिन्न अन्य त्योहारों के मद्देनजर इस तरह की निषेधाज्ञा लागू की गयी है। कहा जा रहा है कि जिले में धारा 144 लागू करने के पर्याप्त आधार बताए जा रहे हैं।
चंदौली जनपद में अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों द्वारा अनुशासनहीनता, मारपीट करने एवं शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर इस धारा को लागू किया गया है। यह निषेधाज्ञा 26 मार्च से लेकर 5 मई तक लागू रहेगी।
आप इसके अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों और बरती जाने वाली सावधानियों को जिलाधिकारी कार्यालय से जारी निषेधाज्ञा के पत्र में पढ़ सकते हैं.....
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