आर्म्स एक्ट के आरोपी को मिली सजा, कोर्ट का आदेश, कारावास के साथ लगा 1000 का अर्थ दंड
चंदौली जिले में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री दीपक कुमार मिश्र (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) चंदौली द्वारा आर्म्स एक्ट के आरोपी अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
आपको बता दें कि दिनांक14.12.2002 को धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त महेन्द्र पुत्र झन्नालाल निवासी काली महाल थाना मुगलसराय चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या -496/2002 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मुगलसराय में पंजीकृत किया गया।
पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार (पीओ) व थाना मुगलसराय के पैरोकार हेड कांस्टेबल राजेश राय की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप न्यायालय पीठासीन अधिकारी नें दोषी अभियुक्त महेन्द्र को जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया । इसके साथ ही अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई ।
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