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चन्दौली में कमर्शियल काम में जुटे कृषि ट्रैक्टर पर लगा 66 हजार का जुर्माना, डीएल भी हुआ जब्त

चन्दौली में कृषि कार्य के नाम पर पंजीकृत ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के अवैध व्यावसायिक उपयोग पर एआरटीओ डॉ. सर्वेश गौतम ने बड़ी कार्रवाई की है। चेकिंग के दौरान एक ट्रैक्टर का 66 हजार रुपये का चालान काटते हुए चालक का ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया गया है।

 
 

व्यावसायिक उपयोग करने वाले ट्रैक्टर पर कार्रवाई

परिवहन विभाग ने काटा 66 हजार का चालान

आरोपी वाहन स्वामी का ड्राइविंग लाइसेंस जब्त

ओवरलोड ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से बढ़ते जा रहे हादसे

नियमों के उल्लंघन पर लगेगा 1 लाख का जुर्माना

चंदौली जिले में कृषि कार्य के नाम पर पंजीकृत ट्रैक्टर-ट्रॉलियों का अवैध रूप से व्यावसायिक (कमर्शियल) इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग ने अब पूरी तरह से कमर कस ली है। एआरटीओ डॉ. सर्वेश गौतम ने इस अवैध गतिविधि पर सख्त नाराजगी जताते हुए वाहन स्वामियों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। इसी क्रम में विभाग द्वारा एक बड़ी दंडात्मक कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जिससे अवैध परिवहन करने वाले सिंडिकेट में हड़कंप मच गया है।

 ड्राइविंग लाइसेंस भी हुआ मौके पर जब्त
एआरटीओ डॉ. सर्वेश गौतम ने बताया कि चेकिंग अभियान के दौरान व्यावसायिक उपयोग में धड़ल्ले से संलिप्त पाए गए एक ट्रैक्टर पर विभाग द्वारा 66 हजार रुपये का भारी-भरकम जुर्माना (चालान) लगाया गया है। इसके साथ ही नियमों का घोर उल्लंघन करने पर संबंधित वाहन स्वामी का ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) भी तत्काल प्रभाव से जब्त कर लिया गया है। यह ट्रैक्टर केवल खेती-किसानी के कार्यों के लिए रजिस्टर्ड था, लेकिन इसका इस्तेमाल व्यावसायिक माल ढुलाई में किया जा रहा था। एआरटीओ ने दो टूक चेतावनी दी है कि भविष्य में यदि कोई भी ट्रैक्टर-ट्रॉली व्यावसायिक कार्य करते हुए पकड़ी जाती है, तो उस पर 1 लाख रुपये से भी अधिक का जुर्माना ठोक दिया जाएगा।

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रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया से रोजाना दौड़ रहे ओवरलोड वाहन
परिवहन विभाग के संज्ञान में आया है कि इंडस्ट्रियल एरिया रामनगर से प्रतिदिन बहुत बड़ी संख्या में ट्रैक्टर-ट्रॉलियां ईंट, मोरंग, गिट्टी, मिट्टी और सफेद बालू लादकर अवैध रूप से सड़कों पर दौड़ रही हैं। नियमों के मुताबिक इन सभी वाहनों का पंजीकरण केवल और केवल खेती के कार्यों के लिए किया गया है।

डॉ. सर्वेश गौतम ने स्पष्ट किया कि कृषि उपयोग के नाम पर रजिस्टर्ड इन ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से 10 टन तक भारी माल ढोना पूरी तरह से गैरकानूनी है। इस गोरखधंधे से एक तरफ जहां सरकार को मिलने वाले रोड टैक्स (राजस्व) का भारी नुकसान हो रहा है, वहीं दूसरी ओर जो ट्रक व्यवसायी वैध रूप से पूरा टैक्स देकर परिवहन का काम कर रहे हैं, उनके सामने भारी आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।

सड़क सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बने ट्रैक्टर
खेती के ट्रैक्टरों पर भारी माल लादकर चलने के कारण ये ओवरलोड वाहन अब आम जनमानस की सड़क सुरक्षा के लिए एक बड़ा टाइम बम साबित हो रहे हैं। आए दिन इन अनियंत्रित और ओवरलोड वाहनों के कारण जिले की मुख्य सड़कों पर दर्दनाक सड़क हादसे हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वाहन संचालक लगातार सुरक्षा नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। परिवहन विभाग ने जिले के सभी वाहन मालिकों और व्यवसायियों से अपील की है कि वे इस तरह की अवैध गतिविधियों को तत्काल बंद कर दें, अन्यथा आने वाले दिनों में विभाग विशेष अभियान चलाकर गाड़ियों को सीज करने और भारी जुर्माना लगाने जैसी अत्यंत कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

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