मोटर मालिक सावधान : गाड़ी सीज होने पर फाइन के साथ देना होगा पुलिस थाने या पार्किंग का किराया

अभी तक वाहन थाना या पुलिस चौकियों पर होते थे खड़े
यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले हो जाएं सावधान
शासन ने जनपद में वाहन निरुद्ध स्थल बनाने के दिए निर्देश
चंदौली यातायात नियमों का उल्लंघन करना और भारी पड़ेगा। यदि यातायात नियम तोड़ने के दौरान उनका वाहन पकड़ा गया और सीज हो गया तो मालिकों को अब वाहन खड़ा कराने का किराया भी देना पड़ेगा। जब तक वाहन नहीं छुड़ाया जाएगा, तब तक उसे किराया देना होगा।
आपको बता दें कि अभी तक सीज होने वाले वाहन थाना या पुलिस चौकियों पर खड़े कराए जाते रहे हैं। फिर जब तक वाहन खड़े रहते थे, तब तक उनके मालिकों को कोई किराया नहीं देना पड़ता था। वह कोर्ट के आदेश पर वाहन छुड़ाते थे और उसे लेकर चले जाते थे। लेकिन, अब ऐसा नहीं होगा। शासन ने जनपद में डिटेंशन यार्ड (वाहन निरुद्ध स्थल) खोलने के निर्देश दिए हैं। यह एक प्रकार से सरकारी वाहन स्टैंड माना जाएगा। यहां उन वाहनों को खड़ा कराया जाएगा, जो चेकिंग के दौरान पकड़े जाएंगे या सीज किए जाएंगे। फिर उनके मालिकों से किराया वसूल किया जाएगा।

सीसीटीवी कैमरे से लैस होगा डिटेंशन यार्ड
जनपद में खोले जाने वाला डिटेंशन यार्ड पूर्ण सुरक्षित होगा। यहां सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे। उसमें चौकीदार और गार्ड भी तैनात किए जाएंगे। यहां खड़े होने वाले वाहन भी सुरक्षित रहेंगे। उनका सामान चोरी नहीं होगा।
इस तरह वसूला जाएगा किराया
चेकिंग के दौरान कोई बड़ा वाहन पकड़ा जाएगा तो उससे पहले सप्ताह में एक हजार रुपये या पांच सौ रुपये जमा कराए जाएंगे। इसके बाद डेढ़ सौ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से देने होंगे। कार या उसी प्रकार के वाहनों को पहले सप्ताह में एक हजार रुपये और फिर उसके बाद से 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जमा करने होंगे तो वहीं बाइक आदि के मालिकों से पहले सप्ताह में सौ रुपये और फिर रोजाना 50 रुपये के हिसाब से किराया वसूला जाएगा। जितने दिन वाहन खड़े रहेंगे, उसके अनुसार किराया जमा करना होगा।

इस संबंध में एआरटीओ प्रशासन डा. सर्वेश गौतम ने बताया कि शासन से जिले में डिटेशन यार्ड खोलने का निर्देश आया है। अभी जगह देखी जा रही है। जल्द ही जगह - चिह्नित कर यार्ड का निर्माण कराया जाएगा, जिससे वाहनों को वहां खड़ा किया जा सके।
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