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सावधान! घर में मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती कहीं फैला न दे जहर, चंदौली में इन 5 नामी ब्रांड्स पर बैन

चंदौली में मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक और अपंजीकृत कीटनाशी युक्त मच्छर भगाने वाली अगरबत्तियों की बिक्री पर जिला प्रशासन ने पूरी तरह रोक लगा दी है। जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने दुकानदारों को सख्त चेतावनी देते हुए जनता से मच्छरदानी लगाने की अपील की है।

 
 

चंदौली में प्रतिबंधित और जानलेवा अगरबत्तियों के खिलाफ अभियान

स्वीट नाईट, डायनासोर, कम्फर्ट समेत 5 ब्रांड्स पर लगी रोक

अगरबत्तियों में मिला मानव सेहत के लिए बेहद खतरनाक कीटनाशी रसायन

नियम तोड़ने वाले दुकानदारों और व्यापारियों पर दर्ज होगा मुकदमा

जिला कृषि रक्षा अधिकारी विनोद कुमार यादव ने जारी किए सख्त निर्देश

 चंदौली जिले में आम जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले उत्पादों के खिलाफ जिला प्रशासन ने बेहद कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। घरों में मच्छरों को भगाने के लिए इस्तेमाल होने वाली कुछ खास ब्रांड की अगरबत्तियों में खतरनाक और प्रतिबंधित रसायनों की मिलावट पाई गई है, जो इंसानी शरीर के लिए बेहद जानलेवा हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कृषि रक्षा अधिकारी विनोद कुमार यादव ने जिले के सभी किराना दुकानदारों, कीटनाशी विक्रेताओं और पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटरों के लिए एक बेहद जरूरी और सख्त चेतावनी जारी की है।

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इन 5 बड़े ब्रांड्स की बिक्री पर लगा बैन
प्रशासन की तरफ से जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक, बाजार में बिकने वाले कुछ लोकप्रिय ब्रांड्स जैसे 'स्वीट नाईट', 'डायनासोर', 'श्री डेंगू किलर', 'स्लीप वेल' और 'कम्फर्ट' ब्रांड की अगरबत्तियों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। जांच में सामने आया है कि इन अगरबत्तियों को बनाने में 'डीमेफलूचिन' और 'मेपेफलूथ्रिन' नाम के अपंजीकृत और घातक कीटनाशी रसायनों (केमिकल्स) का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा था। ये रसायन सांस के जरिए फेफड़ों में जाकर लोगों को गंभीर रूप से बीमार बना रहे हैं।

दुकानदारों को स्टॉक हटाने का अल्टीमेटम
जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अगर किसी भी दुकानदार या थोक व्यापारी के पास इन ब्रांड्स का स्टॉक मिला, तो खैर नहीं होगी। सभी दुकानदारों को तत्काल प्रभाव से ऐसे जहरीले उत्पादों को न बेचने और न ही अपने गोदाम में स्टोर करने की हिदायत दी गई है। शासन स्तर से भी इन प्रतिबंधित अगरबत्तियों की सप्लाई चेन पर पैनी नजर रखी जा रही है और पूरे जिले में छापेमारी के लिए निगरानी टीमों को तेज कर दिया गया है।

पकड़े जाने पर सीधे दर्ज होगा मुकदमा
जिला कृषि रक्षा अधिकारी विनोद कुमार यादव ने चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान पर इन अपंजीकृत रसायनों से बनी अगरबत्तियां पाई गईं, तो संबंधित विक्रेता के खिलाफ कीटनाशी अधिनियम-1968 और नियमावली-1971 के तहत सीधी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद होने वाली किसी भी अदालती कार्रवाई और नुकसान की पूरी जिम्मेदारी खुद दुकानदार या व्यापारी की होगी।

अधिकारी की अपील: जहर से बचें, मच्छरदानी लगाएं
इस बड़ी कार्रवाई के बीच जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने चंदौली के आम नागरिकों से भी एक विशेष और भावुक अपील की है। उन्होंने कहा कि लोग बाजार में मिलने वाले इन जहरीले रसायनों और शॉर्टकट तरीकों के प्रयोग से पूरी तरह बचें। मच्छरों से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए सबसे सुरक्षित और पुराना तरीका यानी मच्छरदानी का प्रयोग करें। आपका थोड़ा सा सजग रहना आपके पूरे परिवार को गंभीर बीमारियों से बचा सकता है।

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