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कीटनाशक बेचने वालों पर गिरी गाज, 3 दुकानदारों पर अधिकारियों ने की कार्रवाई

चंदौली में कृषि विभाग ने कीटनाशक दुकानों का औचक निरीक्षण किया। स्टॉक रजिस्टर न मिलने और एक्सपायरी कॉर्नर न बनाने पर तीन बड़े विक्रेताओं को नोटिस जारी किया गया है। विभाग ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

 
 

चंदौली में कीटनाशक दुकानों का औचक निरीक्षण

स्टॉक रजिस्टर और एक्सपायरी कॉर्नर की जांच

तीन कीटनाशक विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस

कृषि विभाग की छापेमारी में अनियमितता उजागर

नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी

चंदौली जिले में कृषि विभाग ने कीटनाशक विक्रेताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए औचक निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान नियमों की अनदेखी करने वाले तीन प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यह कार्रवाई जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग के निर्देशों और शासन की मंशा के अनुरूप की गई, ताकि किसानों को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मिल सकें।

औचक निरीक्षण और अनियमितताएं
जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार यादव ने बताया कि निरीक्षण के लिए दो टीमें गठित की गई थीं। इन टीमों में उप कृषि निदेशक, मत्स्य विभाग के सहायक निदेशक, कृषि रक्षा अधिकारी और उद्यान विभाग के अधिकारी शामिल थे। 25 अप्रैल 2026 को इन टीमों ने दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान टीम-1 ने 6 और टीम-2 ने 10 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण में मुख्य रूप से कीटनाशकों का बिक्री रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर और दुकानों पर अनिवार्य रूप से 'एक्सपायरी कॉर्नर' की मौजूदगी की जांच की गई। इस दौरान 6 कीटनाशी नमूने भी जांच के लिए लिए गए।

इन विक्रेताओं पर गिरी गाज
जांच के दौरान मेसर्स कृष्णा फर्टिलाइजर (सकलडीहा), मेसर्स एग्रीकल्चर सेंटर (चहनियां) और मेसर्स विकास बीज भंडार (चहनियां) के रिकॉर्ड अपूर्ण पाए गए। इन दुकानदारों द्वारा न तो कीटनाशक स्टॉक का सही वितरण रजिस्टर उपलब्ध कराया गया और न ही एक्सपायरी उत्पादों के लिए अलग से कॉर्नर बनाया गया था, जो कि नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।

सख्त कार्रवाई की चेतावनी
विभाग ने इन तीनों विक्रेताओं को नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता है, तो कीटनाशी अधिनियम 1968 और कीटनाशक नियमावली 1971 के तहत लाइसेंस निलंबन जैसी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने सभी विक्रेताओं को चेतावनी दी है कि वे शासन के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

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