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ARTO के आदेश पर गाड़ी में बदलाव कानूनी अपराध, शुरू हो रही है कार्रवाई

 

चंदौली जिले के ARTO(प्रशासन) की अनुमति के बिना किसी भी वाहन में किसी भी प्रकार का छोटा या बड़ा बदलाव (मोडिफिकेशन) करना कानूनन जुर्म है। इस संदर्भ में आदेश जारी करके चेतावनी दी गयी है।

संज्ञान में आया है कि स्थानीय वाहन डीलरों एवं मोटर गैराजों (वाहन मरम्मत करने वाले व्यक्ति) द्वारा दो पहिया वाहन विषेशकर बुलेट मोटर सायकिल के सायलेन्सर को परिवर्तित कर निर्धारित ध्वनि मानक 80 डेसीबल के अधिक ध्वनि का उत्सर्जन किया जा रहा है जिससे ध्वनि प्रदूशण को बढ़ावा मिल रहा है। ऐसे  गतिविधियों पर अंकुष लगाने हेतु स्थानीय गैराजों एवं वाहन एजेन्सियों पर परिवहन विभाग द्वारा अभियान के औचक छापामारी कर उन्हें दण्डित किये की कार्यवाही की जायेगी। 

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मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा-52 के अन्तर्गत समक्ष प्राधिकारी के बिना स्वीकृति कराये मोटर यान में परिवर्तन कर अधिनियम की धारा 190(2) का उल्लंघन किया जाता है तो इसके लिए जुर्माना एवं कारावास का प्राविधान है। अतः मोटर वाहन स्वामी एवं मोटर गैराज के स्वामियों से यह अपील है कि ए0आर0टी0ओ0(प्रशासन) के अनुमति के बिना किसी भी वाहन में किसी भी प्रकार का छोटा या बड़ा बदलाव (मोडिफिकेशन) न करें।

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