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Chandauli DM Holiday Order: चंदौली में 10 नवंबर को रहेगी सरकारी छुट्टी, DM चंद्र मोहन गर्ग ने जारी किया आदेश

चंदौली DM चंद्र मोहन गर्ग ने आदेश जारी किया, 3 मार्च 2026 होली स्थानीय अवकाश निरस्त, 3 मार्च को सार्वजनिक अवकाश, अब 10 नवंबर 2026 मंगलवार को चंदौली में स्थानीय अवकाश घोषित, तत्काल प्रभाव से लागू।

 
 

चंदौली में 10 नवंबर अवकाश

DM चंद्र मोहन गर्ग का आदेश

3 मार्च होली अवकाश निरस्त

10 नवंबर स्थानीय अवकाश घोषित

तत्काल प्रभाव से लागू आदेश

चंदौली जिले के जिलाधिकारी ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। जिलाधिकारी चन्द्र मोहन गर्ग ने चन्दौली जनपद में 10 नवम्बर..दिन मंगलवार को स्थानीय अवकाश घोषित किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

क्या है पूरा आदेश?

प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन अनुभाग-1, लखनऊ के विज्ञप्ति संख्या-1/1253932/2026 दिनांक 27 फरवरी, 2026 द्वारा सामान्य प्रशासन अनुभाग, उ0प्र0 शासन की विज्ञप्ति संख्या-671/तीन-2025-39(2)/2016 दिनांक 17 नवम्बर, 2025 हेतु घोषित अवकाशों की सूची के प्रस्तर-2(I) में वर्ष 2026 के राजपत्रित अवकाश की सूची में दिनांक 02 मार्च, 2026 को होलिका दहन तथा दिनांक 04 मार्च, 2026 को होली का अवकाश घोषित किया गया था।
उक्त के क्रम में होली पर्व के पावन अवसर पर दिनांक 03 मार्च, 2026 भी निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट 1881 के अधीन सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने का निर्णय लिया गया था।

3 मार्च की स्थानीय छुट्टी निरस्त

सरकारी शासनादेश के क्रम में होली पर्व के पावन अवसर पर दिनांक 03 मार्च, 2026 (मंगलवार) भी निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट 1881 के अधीन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था, लेकिन अब सन् 2026 के अवकाश तालिका में दिनांक 03 मार्च दिन मंगलवार को घोषित (होली स्थानीय) अवकाश को निरस्त करते हुए दिनांक 10 नवम्बर, 2026..दिन मंगलवार को स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है।

मतलब साफ है कि पहले 3 मार्च को जो होली का स्थानीय अवकाश था, वह अब निरस्त हो गया है। अब 3 मार्च को सार्वजनिक अवकाश नहीं होगा और 3 मार्च की जगह 10 नवंबर को स्थानीय अवकाश रहेगा।

किसे-किसे भेजी गई कॉपी?
इस आदेश की प्रतिलिपि आयुक्त महोदय, वाराणसी मण्डल, वाराणसी, पुलिस अधीक्षक चन्दौली, मुख्य विकास अधिकारी चन्दौली, समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष चन्दौली और जिला सूचना अधिकारी चन्दौली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है। जिला सूचना अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि समस्त हिन्दी समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन कराना सुनिश्चित करें।

10 नवंबर को क्या-क्या बंद रहेगा?

10 नवंबर को स्थानीय अवकाश होने के कारण जनपद के सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। लोगों को इस आदेश का लाभ मिलेगा। जिन लोगों ने पहले से 3 मार्च की छुट्टी के हिसाब से कार्यक्रम बनाए थे, उन्हें अब नए आदेश के अनुसार ही चलना होगा।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

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