अब नेताओं को रोड शो में रखना होगा इन बातों का ध्यान, केवल 10 गाड़ियों की मिलेगी परमीशन
चंदौली लोकसभा चुनाव प्रचार जारी
निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन में मिली जानकारी
रोड शो के लिए ये हैं निर्वाचन आयोग के नियम
चंदौली जिले में लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों को रोड शो के लिए दस से अधिक वाहनों की अनुमति नहीं मिलेगी। उन्हें वाहनों की अनुमति लेने के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से जारी की गई सुविधा ऐप पर 48 घंटे पहले बकाएदे आवेदन करनी होगी। वहीं प्रत्येक चार वाहन के बाद थोड़ा गैप रखना जरूरी होगा।
भारत निर्वाचन आयोग की ओर से लोकसभा चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है। इसके तहत जिले में अंतिम चरण में एक जून को मतदान होना है। इसको लेकर सरकारी तंत्र तैयारियों में जुटा हुआ है। साथ ही आदर्श आचार संहिता का पालन कराने को लेकर पूरी तरह से कमर कस चुका है।
निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन के अनुसार निर्वाचन के दौरान राजनैतिक व प्रत्याशियों को रोड शो, नुक्कड़ सभाएं, रैली आदि के लिए बकाएदे अनुमति लेनी होगी। इसके लिए निर्वाचन आयोग की ओर से सुविधा ऐप की व्यवस्था की गई है। इसपर 48 घंटे पहले आवेदन करना होगा। रोड शो के दौरान प्रत्येक 4 वाहन के बाद थोड़ा गैप आवश्यक होगा। ताकि आमजन को किसी प्रकार की दिक्कत न होने पाए।
रिटर्निंग आफिसर की अनुमति के बाद ही प्रचार वाहन पर झंडा लगाया जा सकता है। वहीं राजनैतिक दल अपने कार्यालय पर पार्टी के अधिकतम 3 झंडे निर्धारित साइज के यदि कई पार्टियों का एलायंस है तो वह सभी पार्टियां एक-एक झंडे लगा सकती हैं। आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में कोई भी 1950 पर एवं सी - विजिल ऐप पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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