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दिव्यांग जोड़ों के लिए खुशखबरी: शादी-विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत यूपी सरकार दे रही ₹35 हजार तक की मदद; ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

उत्तर प्रदेश सरकार की 'दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना' के तहत चंदौली के पात्र दिव्यांग जोड़ों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। 1 अप्रैल 2025 से अब तक विवाहित जोड़े ₹35,000 तक की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
 

1 अप्रैल 2025 के बाद विवाहित दिव्यांग जोड़े योजना के लिए पात्र

पति-पत्नी दोनों के दिव्यांग होने पर मिलेगी ₹35,000 की प्रोत्साहन राशि

40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र अनिवार्य

पोर्टल divyangjan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा

ऑनलाइन फॉर्म की हार्ड कॉपी बिछियाकलां कार्यालय में जमा करना अनिवार्य

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित 'दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना' के अंतर्गत जनपद चंदौली के पात्र दिव्यांग जोड़ों को आर्थिक मदद देने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना के तहत उन दिव्यांग दंपतियों को वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिनका विवाह 1 अप्रैल 2025 से लेकर वर्तमान समय के मध्य संपन्न हुआ है। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी रत्नेश सिंह ने योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए जिले के सभी पात्र दिव्यांग जोड़ों से समय रहते आवेदन करने की अपील की है।

किस स्थिति में मिलेगी कितनी प्रोत्साहन धनराशि?
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी रत्नेश सिंह ने बताया कि सरकार की ओर से दिव्यांग दंपत्तियों को आत्मनिर्भर बनाने और सामाजिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से यह राशि सीधे बैंक खाते में दी जाती है:
पति के दिव्यांग होने पर: ₹15,000
पत्नी के दिव्यांग होने पर: ₹20,000
पति और पत्नी दोनों के दिव्यांग होने पर: ₹35,000 की कुल प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जाएगी।

योजना के लिए आवश्यक पात्रता एवं शर्तें
योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होना अनिवार्य है:
दिव्यांगता: आवेदक (वर या वधू) के पास मुख्य चिकित्साधिकारी (CMO) द्वारा जारी न्यूनतम 40 प्रतिशत का दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
निवास व आयु: दंपत्ति उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो या कम से कम 5 वर्षों से राज्य में निवास कर रहा हो। विवाह के समय वधू की आयु 18 से 45 वर्ष तथा वर की आयु 21 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
अन्य शर्तें: आवेदक किसी आपराधिक मामले में दोषी न हो, पूर्व से कोई जीवित पति या पत्नी न हो, और वह आयकरदाता (Taxpayer) न हो। इसके अलावा विवाह का आधिकारिक मैरिज रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया और जमा करने का स्थान
पात्र दंपत्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://divyangjan.upsdc.gov.in पर जाकर स्वयं या जनसेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र भरते समय वर-वधू की संयुक्त फोटो, पहचान दस्तावेज, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, संयुक्त बैंक पासबुक विवरण और मैरिज सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, भरे गए फॉर्म का प्रिंटआउट (हार्ड कॉपी) सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्व-प्रमाणित प्रतियों के साथ जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय, बिछियाकलां (चंदौली) में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।

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