चंदौली के युवाओं के लिए खुशखबरी: 1700 युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ेगी सरकार, 5 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन
चंदौली में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान' शुरू हुआ है। इसके तहत 1700 लाभार्थियों को नया व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण और सब्सिडी दी जाएगी।
5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण
जनपद चंदौली को 1700 इकाइयों का लक्ष्य
10 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी का लाभ
डिजिटल लेनदेन पर मिलेगा अतिरिक्त अनुदान
8वीं पास युवाओं के लिए स्वरोजगार का मौका
चंदौली जनपद में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSME) को नई ऊंचाई पर ले जाने और युवाओं को 'जॉब सीकर' के बजाय 'जॉब क्रिएटर' बनाने के लिए 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान' का भव्य शुभारंभ किया गया है। प्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान कर उन्हें स्वरोजगार की मुख्यधारा से जोड़ना है।
1700 नई इकाइयों का लक्ष्य: चंदौली में बढ़ेगा रोजगार
उपायुक्त उद्योग अधिकारी श्री उदय प्रकाश पासवान ने योजना की जानकारी साझा करते हुए बताया कि आगामी 10 वर्षों में प्रदेश में 10 लाख नई सूक्ष्म इकाइयाँ स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जनपद चंदौली को 1700 इकाइयों का विशेष लक्ष्य आवंटित किया गया है। इस योजना के क्रियान्वयन से जिले में उद्योग और सेवा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आने की उम्मीद है।
योजना की प्रमुख विशेषताएं और वित्तीय लाभ
इस योजना के तहत उद्योग या सेवा क्षेत्र में नया व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक युवाओं को 5 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि यह ऋण पूरे 4 वर्षों के लिए पूर्णतः ब्याज मुक्त रहेगा। इस दौरान इन बातों का ध्यान रखते है....
- परियोजना लागत पर 10 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी।
- डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रति ट्रांजैक्शन 1 रुपये और अधिकतम 2000 रुपये प्रतिवर्ष का अतिरिक्त अनुदान मिलेगा।
- CGTMSE कवरेज के लिए लगने वाली धनराशि का वहन भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा।
- पात्रता और शर्तें: कौन कर सकता है आवेदन?
- योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार ने सरल मानक निर्धारित किए हैं:--
- आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- आयु सीमा 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 8वीं पास या इंटरमीडिएट/समकक्ष अनिवार्य है।
- आवेदक ने पहले किसी अन्य सरकारी योजना (पीएम स्वनिधि को छोड़कर) से ब्याज या पूंजी सब्सिडी का लाभ न लिया हो।
- योजना में आवेदक का स्वयं का अंशदान मात्र 10 प्रतिशत रहेगा।
यहाँ करें संपर्क
उपायुक्त उद्योग ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी किसी भी कार्य दिवस में जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र, चंदौली कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वहाँ विशेषज्ञों की टीम योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी और आवेदन प्रक्रिया में युवाओं का सहयोग करेगी। प्रशासन की इस पहल से चंदौली के युवाओं में उत्साह का माहौल है और बड़ी संख्या में लोग स्वरोजगार के लिए आगे आ रहे हैं।
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