थाना मुगलसराय और चकरघट्टा पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना रंग लाई, तीन दोषियों को कोर्ट ने सुनाया जुर्माना व कारावास
चंदौली जनपद में 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी और वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन के फलस्वरूप न्यायालय ने तीन अलग-अलग मामलों में अभियुक्तों को दोषसिद्ध ठहराया है। अदालत ने दोषियों को कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चंदौली पुलिस को बड़ी सफलता
मुगलसराय और चकरघट्टा थानों के मुकदमों में तीन को सजा
एक्सीडेंट और एनडीपीएस एक्ट के मामलों में आरोपी दोषसिद्ध
प्रभावी पैरवी के लिए मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन अधिकारियों की सराहना
दोषियों पर लगाया गया भारी अर्थदंड, न देने पर अतिरिक्त जेल
उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद में अपराधियों को सजा दिलाने और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए चलाए जा रहे 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। पुलिस की प्रभावी पैरवी, वैज्ञानिक विवेचना और मजबूत साक्ष्य संकलन के फलस्वरूप माननीय न्यायालयों ने तीन अलग-अलग थानों से जुड़े मुकदमों में तीन अभियुक्तों को दोषसिद्ध पाते हुए सजा और अर्थदंड से दंडित किया है।
मुगलसराय के सड़क दुर्घटना मामले में पहला फैसला
पहला मामला थाना मुगलसराय पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 87/2012 (धारा 279, 337, 338, 247 भादवि) से जुड़ा है। इसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चंदौली की अदालत ने अभियुक्त राजेंद्र सिंह, पुत्र वासुदेव सिंह (निवासी अटसराय, थाना सैनी, जनपद कौशाम्बी) को दोषी करार दिया। न्यायालय ने उसे अदालत उठने तक की सजा की अवधि और 1800 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने की स्थिति में दोषी को 3 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में एपीओ श्री विजय कुमार पाण्डेय और मुगलसराय पुलिस की पैरवी सराहनीय रही।
चकरघट्टा पुलिस की पैरवी से एक्सीडेंट के दोषी को एक वर्ष की जेल
दूसरा मामला थाना चकरघट्टा पर वर्ष 2002 में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 08/2002 (धारा 279, 304ए भादवि) का है। इसमें माननीय न्यायालय सिविल जज (जूनियर डिवीजन)/जेएम चकिया द्वारा प्रभावी सुनवाई करते हुए अभियुक्त बाबूलाल, पुत्र अलगू प्रसाद (निवासी सेमरा कुसही, थाना नौगढ़, जनपद चंदौली) को दोषसिद्ध ठहराया गया। अदालत ने आरोपी को 1 वर्ष के साधारण कारावास की सजा और 1500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर उसे 15 दिन की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। इस केस में अभियोजन अधिकारी श्री विपिन कुमार की भूमिका महत्वपूर्ण रही।
एनडीपीएस एक्ट मामले में महिला अभियुक्त को दो माह की सजा
तीसरा फैसला ड्रग्स तस्करी से जुड़ा है। थाना मुगलसराय पर दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 588/19 (धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट) में माननीय न्यायालय एएसजे कक्ष संख्या प्रथम जनपद चंदौली ने अभियुक्त बबिता, पत्नी इम्तियाज (निवासी राममंदिर पुल के नीचे, मुगलसराय) को दोषी पाया। कोर्ट ने उसे 2 माह की अवधि की सजा और 20,000 रुपये के भारी अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना न भरने पर दोषी महिला को 5 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में एडीसीजी श्री संजय कुमार त्रिपाठी और पुलिस टीम की सक्रियता की सराहना की गई है।
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