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चंदौली के कीटनाशक विक्रेताओं के लिए अंतिम चेतावनी: 1 अप्रैल तक IPMS पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य, वरना रद्द होगा लाइसेंस

चंदौली जिले के समस्त कीटनाशक विक्रेताओं और निर्माताओं के लिए IPMS पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2026 तक पंजीकरण न कराने वाले विक्रेताओं का लाइसेंस निलंबित कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 
 

IPMS पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य

पंजीकरण की अंतिम तिथि 1 अप्रैल

नियम उल्लंघन पर लाइसेंस होगा निरस्त

कीटनाशक अधिनियम 1968 के तहत कार्रवाई

केंद्र सरकार की पारदर्शी ऑनलाइन प्रणाली

चंदौली जिले में  अपर कृषि निदेशक (कृषि रक्षा) उत्तर प्रदेश के निर्देशों के क्रम में, जिला कृषि रक्षा अधिकारी चंदौली ने जनपद के समस्त कीटनाशक विक्रेताओं और विनिर्माताओं (Manufacturers) के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित 'एकीकृत कीटनाशक प्रबंधन प्रणाली' (IPMS) पोर्टल के सफल संचालन हेतु अब सभी विक्रेताओं का ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।

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1 अप्रैल 2026 है अंतिम तिथि
विज्ञप्ति के अनुसार, जनपद के सभी कीटनाशक विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वे 01.04.2026 तक आधिकारिक वेबसाइट https://ipms.gov.in/ पर जाकर अपना पंजीकरण सुनिश्चित कर लें। पंजीकरण की प्रक्रिया अत्यंत सरल है, जिसमें पोर्टल के होम पेज पर 'Register' विकल्प पर क्लिक करके साइन अप करना होगा। इसके पश्चात फर्म से संबंधित विवरण भरने पर एक आईडी (ID) जनरेट होगी, जिसे जिला कृषि रक्षा अधिकारी द्वारा डिजिटल रूप से अप्रूव किया जाएगा।

लापरवाही पर होगी कठोर कानूनी कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जो विक्रेता निर्धारित समय सीमा (1 अप्रैल) तक पंजीकरण नहीं कराएंगे, उनके विरुद्ध 'कीटनाशक अधिनियम 1968' एवं 'नियमावली 1971' की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे विक्रेताओं का कीटनाशक प्राधिकार पत्र (License) तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाएगा।

निलंबन के अगले 15 दिनों के भीतर भी यदि पंजीकरण प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, तो लाइसेंस को सदैव के लिए निरस्त कर दिया जाएगा। जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि पोर्टल पर पंजीकरण न होने की स्थिति में होने वाले किसी भी नुकसान या वैधानिक कार्रवाई का संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित विक्रेता का ही होगा।

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