छविनाथ को मारपीट के मामले में सजा, न्यायालय उठने तक हिरासत में
1991 में दर्ज हुआ था मुगलसराय कोतवाली में मामला
बनारस के रहने वाले छविनाथ को सजा
सुश्री इन्दू रानी ने सुनायी सजा
चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत दोषी 1 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।
बताते चलें कि माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री इन्दू रानी (सिविल जज जूडि0 /न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चंदौली जनपद चंदौली द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।
बताया जा रहा है कि दिनांक 11.02.1991 को धारा 279, 304ए भारतीय दंड विधान के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.छविनाथ पुत्र हरिपाल निवासी रमई पडरी थाना बड़ागांव जिला वाराणसी के विरुद्ध अपराध संख्या- 37/1991 धारा 279,304ए भारतीय दंड विधान थाना मुगलसराय में पंजीकृत किया गया।
पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार (एपीओ) व थाना मुगलसराय के पैरोकार हेड कांस्टेबल राजेश राय की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री इन्दू रानी द्वारा दोषी अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।
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