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ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग लगाएं,10 लाख रुपये ऋण देंगे जिला ग्रामोद्योग अधिकारी

इस योजना में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रोजेक्ट लागत का 5 प्रतिशत एवं सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रोजेक्ट लागत का 10 प्रतिशत धनराशि स्वयं वहन करना होगा।
 

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मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना का मिल रहा लाभ

उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना संचालित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 10.00 लाख तक का ऋण स्थानीय बैंकों के माध्यम से दिये जाने का प्राविधान है।

 चंदौली जिले में जिला ग्रामोद्योग अधिकारी गिरजा प्रसाद ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना संचालित किया जा रहा है, जिसमें अधिकतम 10 लाख तक का ऋण स्थानीय बैंकों के माध्यम से दिये जाने का प्राविधान है, जिसका लाभ उठाकर रोजगार शुरू किया जा सकता है।

बताते चलें कि इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु खादी ग्रामोद्योग विभाग चन्दौली को 10 इकाई का लक्ष्य प्राप्त है। इस योजना में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रोजेक्ट लागत का 5 प्रतिशत एवं सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रोजेक्ट लागत का 10 प्रतिशत धनराशि स्वयं वहन करना होगा। उक्त योजना के अन्तर्गत वितरित पूंजीगत ऋण पर सामान्य वर्ग के उद्यमी द्वारा 4 प्रतिशत ब्याज स्वयं वहन करना पड़ता है। शेष ब्याज विभाग द्वारा वहन किया जायेगा, तथा आरक्षित वर्ग के उद्यमीयों को वितरित ऋण पूंजीगत पर सम्पूर्ण ब्याज विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।

इस योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार इच्छुक नवयुवक/नवयुवतियों विभिन्न प्रकार के उद्योगों की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के वेबसाइट www.upkvib.gov.in पर अपना ऋण आवेदन पत्र आनलाईन कर सकते है। आनलाईन करने के उपरान्त उसकी हार्ड कापी गंगा रोड रामजी कटरा में स्थित जिला ग्रामोद्योग कार्यालय चन्दौली को उपलब्ध कराना होगा। यदि आनलाईन आवेदन करने में कोई समस्या आती है तो जिला ग्रामोद्योग अधिकारी चन्दौली के सी0यू0जी0 नं0 7703006951 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

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