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गनर की गन छीनने वालों की हुयी जमानत, पुलिस की दलील खारिज

भाजपा नेता के सरकारी गनर आरक्षी अमित कुमार चौरसिया से हाथापाई करने तथा गाली-गलौज और राइफल छीलने का प्रयास करने वाले आरोपियों को गुरुवार को जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी कर दिया है।
 

पुलिस से हाथापाई करने तथा गाली गलौज का मामला

राइफल छीलने का लगाया आरोप

दोनों आरोपियों को मिली जमानत

25-25 हज़ार के व्यक्तिगत बंद पत्र पर हुई रिहाई

 

चंदौली जिले में भाजपा नेता के सरकारी गनर आरक्षी अमित कुमार चौरसिया से हाथापाई करने तथा गाली-गलौज और राइफल छीलने का प्रयास करने वाले आरोपियों को गुरुवार को जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी कर दिया है।

बताते चलें कि गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की अदालत में अधिवक्ताओं के तथ्यों पर तर्क को सुनने के साथ के बाद अवलोकन के बाद मामले में निरुद्ध चल रहे आरोपी राजेश सिंह व संतोष सिंह की जमानत को स्वीकार कर लिया गया है। न्यायालय ने अभियुक्त को 25-25 हज़ार के व्यक्तिगत बंद पत्र पर जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया है ।

आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले चंदौली कोतवाल पुलिस ने जनपद के लटांव गांव निवासी राजेश सिंह एवं संतोष सिंह के खिलाफ धारा 332, 393, 353, 504 के तहत अभियोग पंजीकृत करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उक्त मामले में मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट दीपक कुमार मिश्रा की अदालत में गुरुवार को जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई।

 इस दौरान बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता झन्मेजय सिंह ने न्यायालय के समक्ष तथ्य एवं तर्क प्रस्तुत किया इसके अलावा अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ने भी जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया। मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने व पत्रावली के अवलोकन के बाद अभियुक्त राजेश सिंह व संतोष सिंह के जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है और उन पर 25-25 हजार रुपए के व्यक्तिगत बंद पत्र पर रिहा किया गया है।

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